गांधीनगर। गुजरात सरकार ने बुधवार से शहरी क्षेत्रों में दोपहिया वाहनों पर हेल्मेट पहनने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया। Wearing helmet is now optional in Gujarat cities
राज्य की रूपाणी सरकार की कैबिनेट बैठक में लिए गए इस फैसले की जानकारी देते हुए परिवहन मंत्री आरसी फल्दू ने कहा कि शहरी तथा अर्धशहरी इलाकों यानी महानगरपालिका और नगरपालिका की सीमा में हेल्मेट की अनिर्वायता समाप्त कर दी गई है अलबत्ता हाई वे और पंचायत मार्गों पर भी इसे पहनना अनिवार्य ही रहेगा।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार का स्पष्ट मानना है कि हेल्मेट पहनने से चालक की सुरक्षा होती है पर शहरी इलाकों से बड़े पैमाने पर लोगों ने यह मांग की थी कि इसे अनिवार्य नहीं रखा जाए। सोशल मीडिया पर भी बड़ी संख्या में लोगों ने ऐसे राय जाहिर की थी जिसके मद्देनजर यह फैसला किया गया है।
मंत्री ने कहा कि लोगों ने यह दलील भी दी थी कि सब्जी लाते समय अथवा शमशान आदि जाने पर हेल्मेट को रखने को लेकर खासी समस्या उठ खड़ी होती थी। ज्ञातव्य है कि नए मोटर वाहन कानून के तहत हेल्मेट नहीं पहनने पर दंड को पांच सौ रूपए कर दिया गया था। इसका गुजरात में व्यापक तौर पर विरोध किया गया था।