नई दिल्ली। टाटा संस को बुधवार उस समय जोरदार झटका लगा जब राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण ने साइरस मिस्त्री को कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर बहाल करने का आदेश देने के साथ ही एन चंद्रशेखर की इस पद पर नियुक्ति को गैर कानूनी बताया है।
टाटा संस के छठे अध्यक्ष मिस्त्री को 24 अक्टूबर 2016 को कंपनी निदेशक मंडल ने आश्चर्यजनक ढंग से हटाकर समूह प्रमुख रतन टाटा को अध्यक्ष नियुक्त था। इससे पहले रतन टाटा के बाद मिस्त्री को 2012 में अध्यक्ष बनाया गया था।
न्यायाधीश एस जे मुखोपाध्याय की अगुवाई वाली एनसीएलएटी खंडपीठ ने मिस्त्री को टाटा संस के कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर बहाल करने के साथ ही टाटा संस के वर्तमान अध्यक्ष चंद्रशेखरन की कार्यकारी अध्यक्ष के रुप में नियुक्त को गैर कानूनी बताया। चंद्रशेखरन को फरवरी 2017 में टाटा संस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था।
ट्रिब्यूनल ने इस आदेश को क्रियान्वित करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है। न्यायाधिकरण ने टाटा संस को अपील करने के लिए यह समय दिया है।
मिस्त्री और दो निवेशक फर्मों ने टाटा संस के अध्यक्ष पद से उन्हें (मिस्त्री) को हटाए जाने को चुनौती दी थी। ट्रिब्यूनल ने जुलाई में इस मामले की लंबी सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।