नई दिल्ली। एक तरफ देश भर में राष्ट्रीय नागरिकता कानून (CAA) और राष्ट्रीय रजिस्टर नागरिक (NRC) को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे है। वहीं दूसरी तरह मोदी कैबिनेट ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जनगणना का काम 6 महीने तक चलेगा। इसमें बायोमेट्रिक का इस्तेमाल किया जाएगा।
कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) तैयार करने की प्रक्रिया शुरू होगी जिसका मकसद देश के सामान्य निवासियों की व्यापक पहचान का डेटा एकत्रित करना होगा।
क्या है NPR
NPR देश के सभी सामान्य निवासियों का एक दस्तावेज है। नागरिकता अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत स्थानीय, उप-जिला, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया जाता है। कोई भी निवासी जो 6 महीने या उससे ज्यादा समय से स्थानीय क्षेत्र में निवास कर रहा है तो उसे NPR में अनिवार्य रूप से पंजीकरण करना होता है। साल 2010 से सरकार ने देश के नागरिकों की पहचान का डेटाबेस जमा करने के लिए इसकी शुरुआत की, लेकिन इसे 2016 में सरकार ने जारी किया था।