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Hallmarking of gold will be necessary process started - Sabguru News
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सोने की हॉलमार्किंग होगी जरूरी, प्रक्रिया हुई शुरू

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सोने की हॉलमार्किंग होगी जरूरी, प्रक्रिया हुई शुरू
Gold and silver boom in Delhi bullion market
Hallmarking of gold will be necessary, process started
Hallmarking of gold will be necessary, process started

जयपुर। अगर आप इस साल सोना ख़रीदने की योजना बना रहे हैं तो ये ख़बर आपके लिए बेहद जरूरी है। मोदी सरकार आज से सोने के आभूषण बेचने वाले ज्वैलर्स के लिए हॉलमार्किंग अनिवार्य बनाए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके बाद देशभर के ज्वैलर्स को इसके लिए एक साल का समय दिया जाएगा। जिसके बाद 15 जनवरी 2021 से सोने की हॉलमार्किंग अनिवार्य हो जाएगी।

इसका मतलब ये हुआ कि उसके बाद कोई भी ज्वैलर्स बिना हॉलमार्किंग के सोने के आभूषण नहीं बेच पाएगा। हॉलमार्किंग दुनिया भर में धातुओं से बने सामानों में उस धातु की मात्रा जानने का सबसे प्रामाणिक और सटीक तरीका माना जाता है। इसे सोने के आभूषणों में सोने की मात्रा की गारंटी माना जाता है और इससे असली और नकली सोने के आभूषणों की पहचान करना आसान हो जाता है।

ग्राहकों को सोने की शुद्धता का आकलन हो सकेगा

भारत में हॉलमार्किंग की ज़िम्मेदारी भारतीय मानक ब्यूरो यानि बीआईएस के पास है। हॉलमार्किंग वाले सोने के आभूषणों पर कैरेट में सोने की शुद्धता, बीआईएस का निशान, शुद्धता मापने वाले सेंटर का नाम और आभूषण बेचने वाले दुकान का निशान अंकित होता है। हॉलमार्किंग अनिवार्य होने के बाद अब केवल तीन ग्रेडों यानि 14, 18 और 22 कैरेट के ही सोने के आभूषण बाज़ार में बिकेंगे। अभी तक कुल 10 ग्रेडों में सोने के आभूषण मिलते हैं। कोई ज्वैलर्स 15 जनवरी 2021 के बाद बिना हॉलमार्किंग के सोना बेचेगा तो उसे 1 साल की जेल की सजा या 5 लाख तक का ज़ुर्माना यो फिर दोनों हो सकता है।

घर में रखे सोने की हॉलमार्किंग अनिवार्य नहीं

सरकार ने ये स्पष्ट किया है कि घर या बैंकों में रखे सोने की हॉलमार्किंग फिलहाल अनिवार्य नहीं बनाई गई है। लेकिव लोगों को अपने सोने की हॉलमार्किंग करवाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। ऐसा इसलिए ताकि हॉलमार्किंग अनिवार्य होने के बाद उन सोने की कीमत बनी रहे। अगर कोई चाहे तो भारतीय मानक ब्यूरो के सेंटर पर जाकर अपने सोने की हॉलमार्किंग करवा कर उसका प्रमाण पत्र ले सकता है। आने वाले दिनों में ब्यूरो की ओर जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा।

बीआईएस से रजिस्ट्री करवाना अनिवार्य होगा

बीआईएस यानि भारतीय मानक ब्यूरो कानून, 2016 के तहत केंद्र सरकार को सोने की हॉलमार्किंग ज़रूरी बनाने का अधिकार दिया गया था। सरकार के फ़ैसले के मुताबिक़ अब देशभर में सोने के आभूषण बेचने वाले ज्वैलर्स को बीआईएस से रजिस्ट्री करवाना होगा। रजिस्ट्री करवाने के बाद ज्वैलर्स केवल बीआईएस प्रमाणित किसी सेंटर से ही सोने की शुद्धता की जांच करवा पाएंगे। आभूषण निर्माता हॉलमार्क वाले आभूषण ही बेच पाएंगे।

शंभू नाथ गौतम, वरिष्ठ पत्रकार