नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार को राहत देते हुए पूर्व अधिसूचना के मुताबिक ही शेष बची पंचायतों में चुनाव कराने का राज्य निर्वाचन आयोग को शुक्रवार को निर्देश दिया। अब बाकी बची पंचायतों में अप्रैल के दूसरे हफ्ते में ही चुनाव होंगे।
मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे, न्यायमूर्ति बी आर गवई की खंडपीठ ने यह अंतरिम निर्देश राज्य सरकार एवम् अन्य पक्षकारों की विशेष अनुमति याचिकाओं पर दिया।
उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने एसएलपी में उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें अदालत ने 85 याचिकाओं में फैसला देते हुए ग्राम पंचायतों एवम् पंचायत समितियों के पुनर्गठन के लिए राज्य सरकार की ओर से 15 और 16 नवंबर के बाद जारी सभी अधिसूचनाओं को रद्द कर दिया था।
इसके बाद शीर्ष अदालत ने गत आठ जनवरी को जोधपुर उच्च न्यायालय की मुख्यपीठ के 13 दिसंबर 2019 के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी।
राज्य सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त महाधिवक्ता मनीष सिंघवी ने शेष बची सभी पंचायतों में सरकार की अधिसूचना के अनुसार चुनाव कराने के निर्देश देने की मांग की। उधर, राज्य चुनाव आयोग ने अपने काम करने के लिए तीन महीने का समय मांगा।