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सुपौल : नाबालिग से गैंगरेप के मामले में Ex MLA समेत 4 को उम्रकैद - Sabguru News
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सुपौल : नाबालिग से गैंगरेप के मामले में Ex MLA समेत 4 को उम्रकैद

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सुपौल : नाबालिग से गैंगरेप के मामले में Ex MLA समेत 4 को उम्रकैद

सुपौल। बिहार में सुपौल जिले की एक सत्र अदालत ने नाबालिग दलित लड़की के साथ  के मामले में आज छातापुर के तत्कालीन विधायक योगेन्द्र नारायण सरदार समेत चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रविरंजन मिश्र की अदालत ने यहां मामले में सुनवाई के बाद पूर्व विधाायक योगेंद्र नारायण सरदार के अलावा अन्य आरोपित शंभू सिंह, भूपेन्द्र यादव एवं उमा सरदार को भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास एवं तीन लाख 25 हजार रुपए का जुर्माना भी किया।

अदालत ने सभी दोषियों पर भारतीय दंड विधान की धारा 376 के तहत आजीवन कारावास एवं एक लाख जुर्माना, धारा 366 के तहत दस वर्ष की सजा और एक लाख का जुर्माना, धारा 458 के तहत दस वर्ष की सजा एवं एक लाख का जुर्माना तथा धारा 324 के तहत तीन वर्ष की सजा और पच्चीस हजार का जुर्माना लगाया है।

जुर्माने की राशि नहीं भरने पर सभी को विभिन्न धाराओं में छह माह से दो वर्ष की सजा अलग से भुगतनी होगी। मामले के दो अन्य आरोपी में से एक रामफल यादव की मौत हो चुकी है जबकि दूसरा आरोपी हरिनारायण शर्मा अब भी फरार है।

मामले के अनुसार पीड़िता ने दर्ज बयान में पूर्व विधायक योगेंद्र नारायण सरदार, शंभू सिंह, भूपेन्द्र यादव, उमा सरदार, रामफल यादव एवं हरिनारायण शर्मा पर आरोप लगाया था कि 16/17 नबंवर 1994 की रात वह अपने घर में मां के साथ सोई हुई थी।

रात्रि में तत्कालीन विधायक समेत अन्य लोग जीप से उसके घर आए और उसे जबरन उठा कर एक कमरे मे ले गए और उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। जान बचाने के लिए पीड़िता ने योगेंद्र नारायण का गुप्तांग काट दिया था। इस सिलसिले में पीड़िता के बयान पर संबंधित थाना में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी।