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Union Budget 2020 : आयकर दाताओं के लिए नई कर प्रणाली - Sabguru News
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Union Budget 2020 : आयकर दाताओं के लिए नई कर प्रणाली

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Union Budget 2020 : आयकर दाताओं के लिए नई कर प्रणाली

नई दिल्ली। सरकार ने व्यक्तिगत आयकर दाताओं के लिए बजट में नई सरलीकृत कर प्रणाली का एलान किया है जिसके तहत पहले से मिल रही 100 रियायतों में से 70 को खत्म करने के साथ ही कर के कई स्लैब बनाए हैं।

नई व्यवस्था में पांच लाख से 7.5 लाख रुपए तक की आय पर कर की दर 10 प्रतिशत होगी जबकि 7.5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक की आय पर कर दर 20 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत की गई है।

दस लाख से 12.5 लाख रुपए की आय पर कर दर को 30 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया गया है जबकि 12.5 लाख की आय पर 25 प्रतिशत आयकर लगेगा। पंद्रह लाख रुपए से अधिक आय पर 30 प्रतिशत की दर से आयकर देना होगा।

उन्होेंने कहा कि 15 लाख रुपए की आय पर पर आयकर दाता यदि किसी प्रकार की छूट या लाभ नहीं लेता है तो उसे एक लाख 95 हजार रुपए का कर देना होगा जबकि पुरानी प्रणाली में दो लाख 73 हजार रुपए का कर देना पड़ता था। इस प्रकार नयी प्रणाली को अपनाने पर 78 हजार का लाभ होगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को संसद में 2020-21 के आम बजट में इसकी घोषणा करते हुए कहा कि आयकर दाता के लिए विकल्प होगा कि वह पुरानी प्रणाली अपनाना चाहता है या नई व्यवस्था में कर देना चाहता है।

उन्होंने नई प्रणाली का ऐलान करते हुए कहा कि किसी भी कर ढ़ांचे की बुनियाद के लिए करदाता और आयकर विभाग के बीच विश्वास की जरुरत होती है।

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