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Excise inspector will be suspended in liquor shop allocation case - Sabguru News
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दौसा : शराब दुकान आवंटन मामले में आबकारी निरीक्षक को किया जायेगा निलम्बित

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दौसा : शराब दुकान आवंटन मामले में आबकारी निरीक्षक को किया जायेगा निलम्बित
Excise inspector will be suspended in liquor shop allocation case
Excise inspector will be suspended in liquor shop allocation case

जयपुर। राजस्थान में संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने आज विधानसभा में आश्वस्त किया कि दौसा जिले के विधानसभा क्षेत्र महवा में राष्ट्रीय राज मार्ग जयपुर-आगरा पर स्थिति ग्राम हडिया में दुकान आवंटन में अनियमितता के मामले में तत्कालीन आबकारी निरीक्षक लोकेश कुमार को निलंबित किया जायेगा।

धारीवाल शून्यकाल में विधायक ओम प्रकाश हुड़ला के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर आबकारी मंत्री की ओर से अपना वक्तव्य दे रहे थे। उन्होंने कहा कि निरीक्षक के खिलाफ सीसीए नियम-16 के तहत आरोप पत्र जारी कर दिया गया है तथा अब उसे निलंबित करने की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही तत्कालीन जिला आबकारी अधिकारी, दौसा लक्ष्मीनारायण देवन्दा को नियम सीसीए-17 के तहत नोटिस जारी किया जा रहा है।

उन्होंने कहा देशी मदिरा समूह नगरपालिका महवा में ग्राम पंचायत हडिया, ग्राम पंचायत रामगढ़, ग्राम पंचायत कमलापुर, ग्राम पंचायत पाली, ग्राम पंचायत खोचपुरी, ग्राम पंचायत खेडला गदाली एवं ग्राम पंचायत ठेकड़ा को सम्मिलित कर देशी मदिरा समूह महवा वार्षिक राशि तीन करोड़ एक लाख 24 हजार 811 रुपए का गठन किया गया था। जिसका आवंटन विभाग द्वारा वर्ष 2019-20 की अवधि के लिए लॉटरी प्रक्रिया से गत पांच मार्च को द्रौपती देवी को किया गया।

उन्होंने बताया कि तत्कालीन आबकारी निरीक्षक वृत महुवा लोकेश कुमार यादव की अनुशंसा पर तत्कालीन जिला आबकारी अधिकारी, दौसा द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 की अवधि के लिए विधानसभा क्षेत्र महवा में जयपुर-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर दुकान मालिक रघुवर दयाल तांबी निवासी ग्राम हडिया की दुकान में मदिरा दुकान/गोदाम स्वीकृत किए गए थे, जिन्हें बाद में निरस्त कर दिए गए।