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नाबालिग के साथ गैंगरेप एवं हत्या मामले में चाचा समेत तीन को फांसी - Sabguru News
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नाबालिग के साथ गैंगरेप एवं हत्या मामले में चाचा समेत तीन को फांसी

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नाबालिग के साथ गैंगरेप एवं हत्या मामले में चाचा समेत तीन को फांसी

दुमका। झारखंड में दुमका जिले की एक सत्र अदालत ने आज छह साल की नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार कर हत्या करने के आरोप में उसके चाचा समेत तीन दोषियों को फांसी की सजा सुनाई।

दुमका के प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तोफीकुल हसन की अदालत ने रामगढ़ थाना कांड संख्या 8/2020 में चार दिन तक त्वरित सुनवाई कर दोनों पक्षों की ओर से बहस सुनने के बाद जघन्य से जघन्यतम अपराध करने के दोष सिद्ध आरोपी मिट्ठू राय, पंकज मोहली और अशोक राय को फांसी की सजा सुनाई।

अदालत ने दोषियों को भारतीय दंड विधान की धारा 366 में दस- दस साल का कारावास और 15-15 हजार रुपये जुर्माना तथा जुर्माने की राशि नहीं देने पर दो- दो साल की अतिरिक्त सजा, धारा 302 में फांसी के साथ 50-50 जुर्माना तथा जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर पांच-पांच साल की अतिरिक्त सजा, 376(डी/बी ) में फांसी के साथ 50-50 हजार रूपये जुर्माना तथा जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर पांच-पांच साल की अतिरिक्त सजा सुनाई है।

इसके अलावा अदालत ने धारा 201 में सात-सात के कठोर कारावास के साथ पांच पांच हजार रुपए जुर्माना तथा जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दो-दो साल की अतिरिक्त सजा तथा लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो एक्ट) की धारा छह के तहत आजीवन कारावास के साथ 25-25 हजार रुपये जुर्माना तथा जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर पांच-पांच साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सभी सजाएं साथ साथ चलेगी।

दुमका के पुलिस अधीक्षक वाई एस रमेश, जिले के कई वरीय पुलिस पदाधिकारी, पीड़ित नाबालिग के परिजन और अधिवक्ताओं से भरी अदालत में सरकार की ओर से सहायक लोक अभियोजक रामकिंकर पांडेय औरर ज़िला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से प्रतिनियुक्त बचाव पक्ष के अधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद सिन्हा ने पैरवी की। बहस में सुनने के बाद सभी आरोपी को यह सजा सुनाई गई। सरकार की ओर से चार दिन के दौरान देर रात चली सुनवाई के दौरान 16 गवाह पेश किए गए।

मामले के अनुसार 5 फरवरी 2020 दोषी चाचा ने नाबालिग भतीजी को मेला घुमाने के बहाने अपने साथ ले गया था। बच्ची के परिजनों ने संबंधित थाना में लापता होने की सूचना दी थी। 7 फरवरी को बच्ची का शव बरामद किया गया था।

घटना की सूचना पर पुलिस अधीक्षक वाईएस रमेश ने घटनास्थल का जायजा लेकर त्वरित अनुसंधान शुरू करने का निर्देश देते हुए महज तीन दिनों के भीतर मुख्य आरोपी नाबालिग के रिश्ते के चाचा मिट्टु राय को मोबाइल लोकेशन के आधार पर 10 फरवरी को महाराष्ट्र के कल्याण के महात्मा फूले चौंक से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर पुलिस ने पंकज मोहली और अशोक राय को भी गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस अधीक्षक वाईएस रमेश के निर्देशन में रामगढ़ के थाना प्रभारी राजीव प्रकाश द्वारा मामले का त्वरित अनुसंधान कर आरोप पत्र दाखिल किया गया। आरोप गठन के बाद न्यायालय द्वारा महज चार दिन के भीतर साक्ष्य,गवाही एवं बहस सहित सभी न्यायिक प्रक्रिया पूरा किए जाने के बाद आज सभी आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई गई।