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Mukesh convict dismissed in Supreme Court in Nirbhaya case - Sabguru News
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निर्भया कांड : मुकेश की याचिका खारिज, 3 दोषी फांसी रुकवाने पहुंचे ICJ

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निर्भया कांड : मुकेश की याचिका खारिज, 3 दोषी फांसी रुकवाने पहुंचे ICJ
Mukesh convict dismissed in Supreme Court in Nirbhaya case
Mukesh convict dismissed in Supreme Court in Nirbhaya case
Mukesh convict dismissed in Supreme Court in Nirbhaya case

नई दिल्ली। निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले के चार दोषियों में से तीन पवन, विनय और अक्षय ने अपनी फांसी को एक बार फिर टलवाने के लिए नया हथकंडा अपनाया है। तीनों की तरफ से अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) में अर्जी लगाकर फांसी को गैरकानूनी बताते हुए रोकने की अपील की गई है।

अदालतों में तीनों की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ता एपी सिंह ने सोमवार को कहा कि फांसी की सजा के खिलाफ विश्वभर के विभिन्न संगठनों ने आईसीजे को पत्र लिखा है जिसमें फांसी की सजा को टालने का अनुरोध किया गया है।

निर्भया मामले में इन तीनों के अलावा मुकेश को भी फांसी की सजा मिली है। चारों की फांसी तीन बार टल चुकी है और अब 20 मार्च को फांसी देना निर्धारित किया है। आईसीजे के समक्ष दी गई याचिका में इसकी त्वरित सुनवाई और विनय शर्मा, पवन कुमार गुप्ता और अक्षय कुमार सिंह की फांसी को गैर कानूनी बताते हुए इसे रोकने की अपील की गई है।

सिंह ने बताया कि निर्भया मामले में विश्वभर के लोग रुचि ले रहे हैं। विदेशों में बसे लोगों ने भी तीनों की फांसी रुकवाने के लिए आईसीजे से गुहार लगाई है।

याचिका में कहा गया है कि तीनों को 20 मार्च को तिहाड़ में जेल नंबर तीन में दी जाने वाली फांसी पर रोक लगाई जाए। इस मामले की खुली अदालत में सुनवाई के सूचीबद्ध किया जाए।

मामले से जुड़े रिकार्ड वसंत विहार थाने से मंगाए जाएं। संयुक्त राष्ट्र के दिशा-निर्देशों के अनुसार मानवाधिकारों के संरक्षण और प्राकृतिक न्याय को ध्यान में रखकर आगे आदेश जारी किया जाए।