नई दिल्ली। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना महामारी के मद्देनजर देश भर में लॉकडाउन की अवधि तीन मई तक बढाए जाने के मद्देनजर संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं जिनके तहत समूचे देश में रेल और हवाई यातायात के साथ साथ सभी तरह के सार्वजनिक परिवहन पर प्रतिबंध पहले की तरह जारी रहेंगे। हालांकि लोगों की दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए कुछ गतिविधियों को 20 अप्रेल से शुरू करने की अनुमति दी जाएगी। संशोधित दिशा निर्देश राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशाें द्वारा घोषित हॉटस्पॉट में लागू नहीं होंगे।
गृह मंत्रालय ने बुधवार को एक आदेश जारी कर कहा है कि कोरोना महामारी के चलते आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गत 14 अप्रेल तक लागू किए गए सभी दिशा निर्देशों की अवधि आगामी तीन मई तक बढायी जा रही है। आदेश में सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के साथ साथ केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों से इन दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन करने को कहा गया है।
उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र माेदी ने मंगलवार को राष्ट्र के नाम संबोधन में कोरोना महामारी के बढते प्रकोप के मद्देनजर लॉकडाउन की अवधि तीन मई तक बढाने का ऐलान किया था। लॉकडाउन की पहले घोषित अवधि मंगलवार को समाप्त होनी थी।
मंत्रालय ने आदेश में यह भी कहा है कि 20 अप्रेल से शुरू की जाने वाली अतिरिक्त चुनिंदा गतिविधियों के बारे में निर्णय संबंधित राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश लेंगे। इसका निर्णय अन्य दिशा निर्देशों के पालन के मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा। इन्हेंं शुरू करने से पहले संबंधित राज्य दिशा निर्देशोंं के अनुसार सभी तैयारी करेंगे।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि संशोधित दिशा निर्देश राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा हॉटस्पॉट घोषित किए गए क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे। इन क्षेत्रों में केवल आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर अन्य किसी गतिविधि की अनुमति नहीं होगी और अन्य कार्यों के लिए इनमें आवागमन पर पूरी तरह रोक रहेगी। इन क्षेत्रों में केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इस संबंध में जारी दिशा निर्देश पूरी तरह लागू किए जाएंगे।
नए दिशा निर्देशों में भी लॉकडाउन के दौरान देश भर में रेल, हवाई, मेट्रो और अन्य सार्वजनिक परिवहन के साधन बंद रहेंगे। सभी तरह के शिक्षण और कोचिंग संस्थान भी पहले की तरह बंद रहेंगे। औद्योगिक और व्यावसायिक भी बंद रहेंगी हालांकि जिन इकाईयों को पहले छूट हासिल थी वह अभी भी जारी रहेगी।
टैक्सी, आटो तथा साइकिल रिक्शा और कैब सेवा भी बंद रहेंगी साथ ही सिनेमा हाल, माल, शापिंग कांपलेक्स, जिम, खेल परिसर, तैराकी पूल, मनोरंजन पार्क, बार तथा थियेटर भी पहले की तरह बंद रहेंगे। किसी भी धार्मिक आयोजन या सभा के आयोजन की भी अनुमति नहीं होगी।