रांची। प्रवर्तन निदेशालय (ED) की एक अदालत ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में गुरुवार को झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का को सात साल की सजा के साथ दो करोड़ रुपए का जुर्माना भी किया।
ईडी के विशेष न्यायाधीश ए.के.मिश्रा की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है। इससे पूर्व अदालत ने 21 मार्च को एनोस एक्का को दोषी करार दिया था। सजा के बिन्दु पर सुनवाई के लिए 31 मार्च की तारीख निर्धारित की गई थी।
कोरोना महामारी को लेकर देश में लागू लॉकडाउन के कारण निर्धारित तारीख को सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत ने इसके बाद 15 अप्रैल निर्धारित की गई थी, लेकिन उस दिन भी किसी कारण सुनवाई टल गई। इसके बाद 22 अप्रैल को तारीख निर्धारित की गई लेकिन कल भी सुनवाई नहीं हो सकी जिसके बाद आज सुनवाई की गई।
अदालत फैसले के मुताबिक, एक्का की जो भी सम्पत्ति अवैध तरीके से अर्जित की गई, उसे जब्त किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि एनोस एक्का के खिलाफ 21.30 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का मामला ईडी अदालत में चल रहा था।