नई दिल्ली। सुप्रीमकोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान छात्रों से किराया न लेने के लिए गृह मंत्रालय के आदेश पर अमल के निर्देश संबंधी याचिका मंगलवार को खारिज कर दी।
न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति बीआर गवई की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता पवन प्रकाश पाठक एवं अन्य को इस तरह की याचिका दायर करने के लिए भारी जुर्माने की चेतावनी भी दी। साथ ही याचिका खारिज कर दी।
न्यायमूर्ति कौल ने चेतावनी दी कि अगर इस तरह की याचिका दायर की जाएगी तो हम भारी जुर्माना लगाएंगे। वकील काम न होने के कारण लगातार इस तरह की याचिकाएं दाखिल कर रहे हैं। पाठक ने कहा कि याचिकाकर्ताओं में से एक छात्र भी है।
न्यायमूर्ति भूषण ने कहा कि न्यायालय सरकार के आदेश को लागू नहीं कर सकती। इस संबंध में पहले ही हेल्पलाइन बनाई गई है। छात्रों को यदि कोई परेशानी है तो वे संंबंधित हेल्पलाइन पर सम्पर्क करके संबंधित अधिकारी के समक्ष अपनी समस्या रख सकते हैं। इसके साथ ही न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी।
याचिका में कहा गया था कि गृह मंत्रालय ने 29 मार्च 2020 को आदेश पारित किया था कि कोई भी मकान मालिक किसी भी किरायेदार से किराया वसूलने के लिए दबाव नहीं डालेंगे, लेकिन कई जगह मकान मालिक छात्रों और मजदूरों को जबरन घर खाली करने का दबाव बना रहे है।
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