Warning: Constant WP_MEMORY_LIMIT already defined in /www/wwwroot/sabguru/sabguru.com/18-22/wp-config.php on line 46
देरी से EPF जमा कराने वाले संस्थानों पर नहीं लगेगा जुर्माना - Sabguru News
होम Business देरी से EPF जमा कराने वाले संस्थानों पर नहीं लगेगा जुर्माना

देरी से EPF जमा कराने वाले संस्थानों पर नहीं लगेगा जुर्माना

0
देरी से EPF जमा कराने वाले संस्थानों पर नहीं लगेगा जुर्माना

नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने भविष्य निधि देरी से जमा कराने वाले संस्थानों से जुर्माना नहीं वसूलने के निर्देश जारी किए हैं।

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने शुक्रवार को यहां बताया कि कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए सरकार के लंबे समय तक घोषित लॉकडाउन और महामारी के कारण उत्पन्न अन्य व्यवधानों के कारण ईपीएफ और एमपी अधिनियम, 1952 के दायरे में आने वाले प्रतिष्ठान परेशानी में हैं और सामान्य रूप से कार्य करने तथा वैधानिक जमा का समय पर भुगतान कर पाने में असमर्थ हैं।

इस कठिनाई को ध्यान में रखते हुए ईपीएफओ ने फैसला किया है कि परिचालन या आर्थिक कारणों से होने वाली देरी को दोष नहीं माना जाना चाहिए और इस तरह के विलम्ब के लिए दंडात्मक हर्जाना नहीं वसूला जाना चाहिए।

ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालयों को जारी एक परिपत्र में इस आशय के निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे मामलों में दंडात्मक हर्जाना वसूली के लिए कोई कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी। यह ईपीएफओ की वेबसाइट के होम पेज पर टैब कोविड-19 के अंतर्गत उपलब्ध है। इस कदम से 6.5 लाख प्रतिष्ठानों को आसानी होगी।

यह भी पढें
प्रवासी मजदूरों की मौत के मामले में हस्तक्षेप से सुप्रीम कोर्ट का इन्कार
निष्ठावान कांग्रेस कार्यकर्ताओं को शासन प्रशासन में मिलेगा स्थान : अविनाश पाण्डेय
भूपेंद्र चूड़ासमा के निर्वाचन रद्द करने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की रोक
अब नेपाल ने की भारत की राह में रोड़ा अटकाने की कोशिश
वैदिक मंत्रोच्चार के साथ खुले भगवान बदरीनाथ के कपाट
लॉकडाउन के बाद भी केंद्रीय कर्मचारी करेंगे घर से काम