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25 मई से शुरू होंगी उडानें, दो घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना जरूरी होगा - Sabguru News
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25 मई से शुरू होंगी उडानें, दो घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना जरूरी होगा

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25 मई से शुरू होंगी उडानें, दो घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना जरूरी होगा

नई दिल्ली। कोरोना वायरस (covid-19) महामारी के कारण दो महीने तक बंद घरेलू यात्री उड़ानें 25 मई से कई नए दिशा-निर्देशों के साथ दुबारा शुरू हो रही हैं जिनमें हवाई अड्डे पर कम से कम दो घंटे पहले पहुंचना और आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल जरूरी होगा।

सूत्रों ने बताया कि हवाई अड्डों के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) में यात्रियों का हवाई अड्डे पर कम से कम दो घंटे पहले पहुँचना अनिवार्य किया गया है। सिर्फ उन्हीं यात्रियों को टर्मिनल बिल्डिंग में प्रवेश करने दिया जाएगा जिनकी उड़ान अगले चार घंटे में है। टर्मिनल में प्रवेश से पहले ही यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और बिना लक्षण वाले यात्रियों को ही प्रवेश की अनुमति मिलेगी।

यात्रियों के लिए उनके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप होना अनिवार्य किया गया है। ऐप पर हरा संकेत नहीं दिखने पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा हालांकि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को आरोग्य सेतु ऐप की अनिवार्यता से छूट दी गई है।

कोविड-19 के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए 25 मार्च से देश में सभी यात्री उड़ानें बंद हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बुधवार को घोषणा की थी कि 25 मई से घरेलू यात्री उड़ानें दुबारा शुरू होंगी।

‘सेल्फ डिक्लेयरेशन’ फॉर्म में यात्रियों को घोषणा करनी होगी कि वे किसी कंटेनमेंट जोन में नहीं रह रहे हैं, उन्हें बुखार, खासी या सांस लेने में तकलीफ नहीं है, वे इस समय क्वारंटीन में नहीं हैं और यदि भविष्य में ऐसा कोई भी लक्षण सामने आता है तो वे तत्काल संबंधित स्वास्थ्य अधिकारियों से संपर्क करेंगे।

यात्रियों की यह घोषणा करनी होगी कि वे कोविड-19 से संक्रमित नहीं रहे हैं, वे यात्रा के पात्र हैं, विमान सेवा कंपनियों द्वारा माँगे जाने पर अपना मोबाइल नंबर तथा संपर्क के अन्य विवरण उन्हें उपलब्ध कराएंगे और जिस राज्य में जा रहे हैं वहां के सभी स्वास्थ्य नियमों का पालन करेंगे। घोषणापत्र में यह भी लिखा होगा कि यदि उन्हें इस बात का ज्ञान है कि नियमों का उल्लंघन कर यात्रा करने पर उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है।

इस घोषणापत्र के जमा कराने के बाद ही यात्री को बोर्डिंग पास जारी किया जाएगा। साथ ही एक पीएनआर पर एक से अधिक यात्रियों की बुकिंग के मामले में सम्मिलित घोषणापत्र देना होगा जिस पर किसी एक व्यक्ति को हस्ताक्षर करना होगा।

यात्री को उड़ान पकड़ने के लिए हवाई अड्डे पर आने से लेकर गंतव्य हवाई अड्डे से निकलने तक मास्क पहनाने रहना अनिवार्य होगा। उन्हें हवाई हवाई अड्डे पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा।

विमान में सवार होने से पहले बोर्डिंग गेट पर यात्रियों को एयरलाइंस द्वारा सेफ्टी किट दिए जायेंगे जिनमें तीन परत वाले मास्क और सेनिटाइजर होंगे। बोर्डिंग से पहले उन्हें हाथों को सेनिटाइज करना होगा और मास्क लगाना होगा। चेकइन के लिए ई-बोर्डिंग पास की यात्री को स्वयं स्कैन करानी होगी।

विमान के अंदर किसी यात्री केबिन क्रू से कम से कम बात करने, बीच के गलियारे में कम आने और टॉयलेट के कम इस्तेमाल की सलाह दी गई है। विमान के अंदर खाना, अखबार या किसी तरह की पत्रिका नहीं दी जाएगी।

हवाई अड्डा संचालकों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है। अपरिहार्य मामलों को छोड़कर यात्रियों को ट्रॉली की सुविधा नहीं दी जाएगी। अपरिहार्य मामलों में भी माँगने पर ही ट्रॉली दी जाएगी। हर चेकइन बैगेज को विमान में लोड करने से पहले और उतारने के बाद विसंक्रमित करने की जिम्मेदारी हवाई अड्डा संचालक की होगी।

बुजुर्ग, विकलांग या अकेले यात्रा करने वाले छोटे बच्चों की मदद करने वाले हवाई अड्डा कर्मचारियों के लिए पीपीई किट का इस्तेमाल अनिवार्य होगा। चेक इन के समय यात्रियों के बोर्डिंग पास की जांच वाले स्थानों पर कर्मचारी और यात्री के बीच शीशा लगाने के लिए कहा गया है जिसमें एक कोना मैग्निफाइंग ग्लास युक्त होना चाहिये जहाँ से बोर्डिंग पास का विवरण स्पष्ट दिख सके। ऐसा नहीं होने पर कर्मचारी के लिए फेस शील्ड का इस्तेमाल जरूरी होगा।
हवाई अड्डे पर सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखने के लिए बार-बार उद्घोषणा की जायेगी। साथ ही जगह-जगह सेनिटाइजर की व्यवस्था भी होगी।