हिसार। हरियाणा सरकार ने प्रापर्टी टैक्स में छूट देकर लोगों की आर्थिक मदद की है। नगर निगम के मेयर गौतम सरदाना ने आज यहां बताया कि प्रापर्टी टैक्स के ब्याज में शत प्रतिशत छूट दी गई है। यह छूट देने पर मेयर ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का आभार जताया।
उन्होंने कहा कि प्रापर्टी टैक्स के ब्याज में शत प्रतिशत छूट मिलने से कोरोना संकट में लोगों को आर्थिक मदद मिलेगी। आम नागरिक से लेकर व्यापारी तक अपना प्रॉपर्टी टैक्स भर पाएगा, वहीं नगर निगम के खजाने में वृद्धि होगी।
उन्होंने लोगों से अपील कि वे अधिक से अधिक संख्या में प्रॉपर्टी टैक्स भरें। 2010 से मौजूदा वित्तवर्ष के प्रापर्टी टैक्स के ब्याज पर 100 फीसदी छूट है। चैरिटेबल ट्रस्ट, हॉस्पिटल व कॉलेज को 100 फीसदी टैक्स में छूट है। बशर्ते इनमें कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं चल रही हो। वर्ष 2010-11 से 2016-17 तक जिस भी करदाता का एरियर बकाया है।
यदि वह 2010-11 से 2019-2020 तक एक मुश्त अपना टैक्स भरता है तो उसे 2010-2011 से 2016-2017 के एरियर पर 25 प्रतिशत की एक बार छूट दी जाएगी। मौजूदा समय में दी जाने वाली 10 प्रतिशत की छूट के अलावा उन संपत्ति मालिकों को 10 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट प्रदान की जाएगी।
जिन्होंने 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए अपने संपत्ति कर बकाया को उस वर्ष के 31 जुलाई तक लगातार एक अच्छा करदाता के रूप में जमा किया है, उन्हें वर्ष 2020-21 में यह 10 प्रतिशत अतिरिक्त छूट दी जाएगी। ओटो डेबिट के अंतर्गत 31 जुलाई टैक्स भरने वालों को 5 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दी जाएगी।
नगर निगमों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले गांवों के लाल डोरा में स्थित आवासीय संपत्तियों पर एक बार की 50 प्रतिशत की छूट उन संपत्ति मालिकों को दी जाएगी जो 2010-11 से लेकर 2019-20 तक के लिए सभी संपत्ति कर बकाया राशि का भुगतान करेंगे।
नगर निगम के कार्यकारी अधिकारी अमन ढांडा ने कहा कि सरकार ने शहरवासियों को प्रोपर्टी टैक्स में बड़ी राहत दी है। उम्मीद है कि शहरवासी इन सभी छूट का लाभ उठाते हुए टैक्स भरेंगे।