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एससी, एसटी, ओबीसी एवं विकलांगों को सबसिडी पर मिलेगा लोन - Sabguru News
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एससी, एसटी, ओबीसी एवं विकलांगों को सबसिडी पर मिलेगा लोन

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एससी, एसटी, ओबीसी एवं विकलांगों को सबसिडी पर मिलेगा लोन

अजमेर। राजस्थान अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वित एवं विकास निगम के माध्यम से एससी, एसटी, ओबीसी, विकलांग एवं स्वच्छकार वर्ग को सबसिडी पर लोन प्रदान किया जाएगा। यह ऋण प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं।

राजस्थान अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वित एवं विकास सहकारी निगम के परियोजना प्रबंधक ने बताया कि निगम के माध्यम से स्वरेाजगार के लिए वर्ष में 50 हजार व्यक्तियों को 50 हजार रूपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।

इसके अन्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सफाई कर्मचारी वर्ग, विकलांग वर्ग तथा अन्य पिछडा वर्ग के युवकों व युवतियों को स्वरोजगार के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। निगम की विभिन्न ऋण योजनाओं के तहत रियायती ब्याज दर पर ऋण के लिए 30 जून तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए है।

अधिकतम 60 वर्ष की आयु तक के व्यक्ति निगम की विभिन्न 10 में से किसी एक योजना में पात्रता के अनुसार आवेदन कर सकते है। संबंधित वर्ग का युवक व युवती बीपीएल परिवार अथवा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतम आय सीमा 3 लाख रूपए वाले आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन पत्र ऑनलाईन ई-मित्र के माध्यम से भरे जाएंगे। प्रार्थी स्वयं की एसएसओ आईडी के माध्यम से ही ऋण फार्म ऑनलाईन भर सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए निगम के कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं।