नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ओडिशा के पुरी में ऐतिहासिक जगन्नाथ यात्रा पर रोक संबंधी आदेश में संशोधन संबंधी अनुरोध पर आज ही विचार करेगा।
केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मामले का विशेष उल्लेख न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष किया और कुछ प्रतिबंधों के साथ रथयात्रा की अनुमति देने का अनुरोध किया।
मेहता ने कहा कि यह रथयात्रा सदियों पुरानी है और इसे रोकना ठीक नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इस मामले में कुछ शर्तों और हिदायतों के साथ पूर्व के आदेश में संशोधन किया जाना चाहिए, मसलन रथयात्रा में शामिल होने के लिए मंदिर में काम करने वाले उन लोगों का चयन किया जाना चाहिए जो कोरोना निगेटिव हों।
ओडिशा सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने भी केंद्र की दलील का समर्थन किया। इसके बाद न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा कि वह सभी मामलों की सुनवाई के बाद आदेश में संशोधन के मसले पर विचार करेंगे। इस बीच मामले में कुछ हस्तक्षेप याचिकाएं न्यायमूर्ति एस रवीन्द्र भट के समक्ष चैम्बर में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।