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अनलॉक 4 : सात सितम्बर से फिर दौड़ेगी मेट्रो, शिक्षण संस्थान रहेंगे बंद - Sabguru News
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अनलॉक 4 : सात सितम्बर से फिर दौड़ेगी मेट्रो, शिक्षण संस्थान रहेंगे बंद

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अनलॉक 4 : सात सितम्बर से फिर दौड़ेगी मेट्रो, शिक्षण संस्थान रहेंगे बंद

नई दिल्ली। कोरोना महामारी के कारण करीब पांच महीने से बंद पड़ी मेट्रो सेवा देश में आगामी सात सितम्बर से एक बार फिर पटरी पर दौड़ने लगेगी हालांकि स्कूल, कॉलेज, अन्य शिक्षण तथा कोचिंग संस्थान 30 सितम्बर तक बंद ही रहेंगे।

केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना महामारी के कारण देश भर में विभिन्न चरणों में लागू की गयी पूर्णबंदी को समाप्त करने के सिलसिले को आगे बढाते हुए आज अनलॉक 4 से संबंधित दिशा निर्देश जारी किए।

इन दिशा निर्देशों में दिल्ली मेट्रो को विभिन्न शर्तों तथा प्रोटोकाल के साथ 7 सितम्बर से श्रेणीबद्ध तरीके से चलाने की अनुमति दी गई है। ये प्रोटोकाल और नियम तथा शर्तें आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, रेल मंत्रालय तथा केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय आपस में सलाह कर तय करेंगे।

स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण तथा कोचिंग संस्थानों को राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के साथ सलाह के आधार पर 30 सितम्बर तक बंद ही रखने का निर्णय लिया गया है। नये दिशा निर्देशों में 21 सितम्बर से सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, सांस्कृतिक, धार्मिक व राजनीतिक आयोजनों की अनुमति दी गई है लेकिन इनमें केवल 100 लोग शामिल हो सकेंगे।

मेट्रो सेवाओं को चलाने के लिए तीनों मंत्रालय मिलकर मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करेंगे। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय प्रक्रिया को जारी करेगा। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने कहा है कि वह नये दिशा निर्देशों के अनुसार सात सितम्बर से मेट्रो सेवा शुरू करने के लिए तैयार है और इस संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया का इंतजार कर रही है।

गृह मंत्रालय द्वारा शनिवार को जारी किए गए दिशा निर्देश एक सितम्बर से लागू होंगे। ये सभी दिशा निर्देश राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों, संबंधित मंत्रालयों और विभागों की सलाह से तैयार किए गए हैं। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि कोरोनामहामारी के चलते कंटेनमेंट घोषित किए गए क्षेत्रों में पूर्णबंदी के प्रावधानों को सख्ती से लागू किया जाएगा। नए दिशा निर्देशों में ओपन एयर थियेटरों को 21 सितम्बर से खोलने की इजाजत दी गई है।

केन्द्र ने शिक्षण संस्थानों के बारे में राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के साथ व्यापक विचार विमर्श किया है जिसके बाद स्कूल, कालेजों, अन्य शिक्षण तथा कोचिंग संस्थानों को आगामी 30 सितम्बर तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान छात्र स्कूल नहीं आएंगे और नियमित कक्षा नहीं होंगी। ऑललाइन और दूरस्थ शिक्षा पहले की तरह जारी रहेंगी और इन्हें बढावा दिया जाएगा।

हालांकि इन दिशा निर्देशों में शिक्षण संस्थानों के बारे में कुछ छूट भी दी गई है जो 21 सितम्बर से लागू होगी और इसके लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय अलग से मानक संचालन प्रक्रिया जारी करेगा। इसके तहत राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश 50 प्रतिशत अध्यापकों को ऑनलाइन कक्षा और इससे संबंधित कार्यों के लिए स्कूल बुला सकेंगे। साथ ही कंटेनेमेंट जोन के बाहर 9वीं से 12वीं के छात्रों को स्वैच्छिक आधार पर मार्गदर्शन के लिए स्कूल आने की अनुमति दी जा सकती है। इसके लिए अभिभावक को लिखित में सहमति पत्र देना होगा।

साथ ही राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों तथा आईटीआई तथा इस तरह के अन्य संस्थानों में कौशल प्रशिक्षण की अनुमति दी जाएगी। साथ ही उच्च शिक्षण संस्थान पीएचडी और स्नात्कोत्तर की पढाई के लिए प्रयोगशाला तथा प्रयोग कार्यों की अनुमति दे सकेंगे।

अनलॉक 4 के दिशा निर्देशों में भी सिनेमा हाल, स्विमिंग पुल, मनोरंजन पार्क और थियेटरों तथा ऐसे अन्य स्थानों को अभी बंद ही रखने का निर्णय लिया गया है। हालाकि ओपन थियेटर खुलेंगे। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा पर अभी प्रतिबंध जारी रहेगा और केवल गृह मंत्रालय की अनुमति से ही इस तरह की यात्रा हो सकेगी।

नए दिशा निर्देशों में 21 सितम्बर से सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, सांस्कृतिक, धार्मिक व राजनीतिक आयोजनों की अनुमति दी गई है लेकिन इनमें केवल 100 लोग शामिल हो सकेंगे। इस तरह के आयोजनों में मास्क पहनना, सामाजिक दूरी बनाए रखना और थर्मल स्केनिंग और सेनेटाइजर का इस्तेमाल जरूरी होगा।

स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के आधार पर कंटेनमेंट जोन का निर्धारण किया जाएगा और इन क्षेत्रों में केवल अनिवार्य गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी। कंटेनमेंट जोन के बाहर कोई भी राज्य केन्द्र सरकार की अनुमति के बिना पूर्णबंदी के प्रावधान लागू नहीं कर सकेगा। कोविड 19 के प्रबंधन के लिए देश भर में लागू राष्ट्रीय निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा। राज्यों के भीतर और एक से दूसरे राज्य में लोगों तथा सामान के आवागमन पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं रहेगा और इसके लिए किसी ई पास की जरूरत नहीं होगी।

पैंसठ वर्ष से अधिक आयु के लोग, जटिल बीमारियों से ग्रसित लोग, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घरों में ही रहने की सलाह दी गई है। आरोग्य सेतु ऐप के इस्तेमाल को भी निरंतर बढावा दिया जाए।