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राजस्थान : उच्चन्यायालय ने फीस वसूली पर 20 अक्टूबर तक रोक लगाई - Sabguru News
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राजस्थान : उच्चन्यायालय ने फीस वसूली पर 20 अक्टूबर तक रोक लगाई

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राजस्थान : उच्चन्यायालय ने फीस वसूली पर 20 अक्टूबर तक रोक लगाई
Rajasthan High Court stops fees collection by private schools till October 20
Rajasthan High Court stops fees collection by private schools till October 20
Rajasthan High Court stops fees collection by private schools till October 20

जयपुर। राजस्थान में राजस्थान उच्चन्यायालय ने निजी विद्यालयों द्वारा फीस वसूली पर 20 अक्टूबर तक रोक लगा दी है।

मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महान्ति और न्यायमूर्ति एस के शर्मा की खंडपीठ ने निजी विद्यालयों में 70 प्रतिशत ट्यूशन फीस वसूलने के मामले में लगी रोक को आगे बढ़ाते हुए इस मामले में निर्णय करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार को दी है।

इससे पहले खंडपीठ ने राज्य सरकार और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई की। खंडपीठ ने कहा कि महामारी अधिनियम के तहत राज्य सरकार कोरोना काल में फीस तय कर सकती है। खंडपीठ ने राज्य सरकार को 19 अक्टूबर तक शपथ पत्र पेश करने के आदेश दिये। मामले में अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को होगी।

खंडपीठ ने कहा कि यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वह विद्यालयीन बच्चों का ध्यान रखे।