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दो बच्चों, पत्नी, प्रेमिका के पति की हत्या के आरोपी को फांसी, प्रेमिका को उम्र कैद - Sabguru News
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दो बच्चों, पत्नी, प्रेमिका के पति की हत्या के आरोपी को फांसी, प्रेमिका को उम्र कैद

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दो बच्चों, पत्नी, प्रेमिका के पति की हत्या के आरोपी को फांसी, प्रेमिका को उम्र कैद

मुक्तसर। पंजाब के मुक्तसर जिला एवं सत्र अदालत ने अपने दो बच्चों, पत्नी और नौकर की हत्या के आरोपी पलविंदर सिंह को दोषी करार देते हुए उसे फांसी तथा प्रेमिका कर्मजीत कौर (नौकर की पत्नी) को गुरुवार को उम्र कैद की सज़ा सुनाई।

लगभग पांच साल पुराने इस मामले के अनुसार पलविंदर के अपने नौकर निर्मल सिंह की पत्नी कर्मजीत कौर के साथ अवैध सम्बंध थे और ये दोनों ही वह अपने-अपने परिवार को प्यार के रास्ते से हटा कर शादी करना चाहते थे।

पलविंदर अपनी पत्नी सरबजीत कौर के नाम जीवन और दुर्घटना बीमा पॉलिसियां ले रखीं थीं। यह सभी बीमा उसने हत्या की वारदात को अंज़ाम देने से 11 दिन पहले ही कराए थे। वारदात को अंज़ाम देने के लिये पलविंदर ने एक मारूति कार खरीदी।

20 जून 2015 को पलविंदर ने अपनी कार अटारी गांव के निकट गंग नहर में एक साजिश के तहत जानबूझकर गिरा दी थी। कार में उसके साथ पत्नी सबरजीत कौर, पुत्र जशनप्रीत सिंह (4), पुत्री गगनदीप कौर (6) और निर्मल सिंह था जिनकी डूबने से मौत हो गई।

गांव वालों और रिश्तेदारों को यह एक दुर्घटना ही लगी लेकिन असलीयत का खुलासा उस समय हुआ जब 27 जनवरी 2016 को पलविंदर ने कर्मजीत से विवाह कर अदालत से संरक्षण हासिल करने के लिए याचिका दाखिल की। इस कर्मजीत के परिजनों को पलविंदर पर शक हो गया और पुलिस में शिकायत दी। पुलिस ने जब पलविंदर को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की तो उसने सच्च उगल दिया।

इस मामले में अदालत ने इस मामले को रेयर और रेअरैस्ट बताते हुए आरोपी पलविंदर सिंह को फांसी की सजा और कर्मजीत को उम्र कैद की सजा सुनाई।