मुंबई। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने शनिवार को 2018 के आत्महत्या के मामले में गिरफ्तार रिपब्लिक टीवी के प्रमुख संपादक अर्नब गोस्वामी को तत्काल राहत देने से इन्कार कर दिया लेकिन बिना आगे की अगली तारीख तय किये अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है।
अर्नब गोस्वामी के अंतरिम जमानत की याचिका पर सुनवाई के तीसरे दिन दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश एस एस शिंदे और न्यायमूर्ति एम एस कार्णिक की एक खंडपीठ ने कहा वे बिना किसी नई तारीख के बिना जल्द से जल्द आदेश पारित करेंगे।
अदालत ने कहा कि हम शीघ्र ही आदेश पारित करेंगे। इस मामले की विचाराधीनता में हालाँकि आरोपी को नियमित जमानत लेने के लिए सत्र अदालत का दरवाजा खटखटाने से नहीं रोकती है।
गौरतलब है कि गोस्वामी को शहर की पुलिस ने हाल में आर्किटेक्स और इंटीरियर डिजाइनर अन्वय और उसकी मां को उनकी फर्म के बकाया भुगतान नहीं करने पर आत्महत्या के लिए विवश करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।