बारां। राजस्थान में बारां के जिला एवं सेशन न्यायाधीश अजीतकुमार हिंगर ने पति की हत्या के मामले में दोष सिद्ध होने पर पत्नी और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया है।
लोक अभियोजक भारत भूषण सक्सेना ने बताया कि बारां जिले के मोठपुर थाना क्षेत्र के मुसेन माताजी निवासी आरोपी रामगोप(40)और छीपाबडौद थाना क्षेत्र के पीथपुर निवासी राममूर्ती उर्फ मूर्ति (35) तेजराज भील को दोषी मानकर आजीवन कारावास एवं छह हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।
उन्होंने बताया कि17 जून 2016 को छीपाबडौद थाना क्षेत्र के पीथपुर निवासी फरियादी मेघराज भील ने मांगरोल थाने में रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। थाना मांगरोल में पार्वती नदी में अज्ञात लाश की जानकारी होने पर फरियादी और उसकी बहिन चंद्रकला पहुंचे तो फोटो से तेजराज भील की पहचान की।
उसके बाद गांव पहुंचकर जानकारी की तो पता लगा कि भाई के घर रामगोप मीणा खाने-पीने के लिए आता रहता था। जिसके मृतक की पत्नी राममूर्ति से अवैध संबंध थे। इन दोनों ने मिलकर फरियादी के भाई को रास्ते से हटाने के लिए धोखे से मांगरोल लाकर हत्या कर दी।
इस रिपोर्ट पर मांगरोल पुलिस ने धारा 302,120बी, 34 आईपीसी में मामला दर्ज कर जांच शुरू की। बाद में मुल्जिम रामगोप मीणा व राममूर्ती उर्फ मूर्ति को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में कुल 17 गवाह पेश किए गए।