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श्रीगंगानगर : नाबालिग भांजी से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास - Sabguru News
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श्रीगंगानगर : नाबालिग भांजी से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास

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श्रीगंगानगर : नाबालिग भांजी से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास
Life imprisonment for accused of raping a minor niece in Sriganganagar
Life imprisonment for accused of raping a minor niece in Sriganganagar
Life imprisonment for accused of raping a minor niece in Sriganganagar

श्रीगंगानगर। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पोक्सो एक्ट मामलों की विशेष अदालत ने आज पूर्व सरपंच लाजेंद्रसिंह बराड़ लाली (51) को नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोप साबित होने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

विशिष्ट लोक अभियोजक गुरचरणसिंह रुपाणा ने बताया कि जिला मुख्यालय के समीप ग्राम पंचायत 4 जैड के पूर्व सरपंच एवं भाजपा नेता रहे लाजेंद्रसिंह बराड़ पर पीड़ित किशोरी की मां ने 12 मई 2016 को महिला थाना में दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज करवाया था। प्रकरण के तथ्यों के अनुसार दलित वर्ग से संबंधित किशोरी की मां को पूर्व सरपंच लाजेंद्रसिंह ने धर्म बहन बना रखा था।

उन्होंने बताया कि प्रकरण की सुनवाई के दौरान 36 दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। 20 लोगों की गवाहियां कराई गईं, जिनमें बस का चालक, परिचालक और सीकर के होटल का मैनेजर भी शामिल रहा। इसके अलावा साक्ष्य के रूप में 11 प्रकार की वस्तुएं भी पेश की गईं। बचाव पक्ष की ओर से 2 गवाह पेश किए गए।

न्यायाधीश अमित कड़वासरा ने आज आरोपी लाजेंद्रसिंह को धारा 376 (2) (एन) का दोषी करार दिया,लेकिन
इसे परिवर्तित कर पोक्सो एक्ट की धारा 5/16 उम्र कैद यानी जीवन का शेष काल जेल मेंहदी बिताने के आदेश दिए।
न्यायालय ने मुलजिम को 50 हजार का

अर्थदंड दिया गया है। यह राशि जमा करवाए जाने पर पीड़ित किशोरी को दिए जाने के आदेश दिए गए हैं।