कोटा। राजस्थान में कोटा की पोस्सो अदालत ने एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर मारपीट के एक मामले में आज तीन बदमाशो को तीन-तीन वर्ष की कठोर कारावास एवं प्रत्येक को 10 हजार 500 रूपए के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार झालावाड़ निवासी वसीम खान, तालिब खान एवं साजिद अली के खिलाफ आरोप था कि उन्होंने 29 दिसंबर 2014 को एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर लिया और उसके साथ मारपीट की और बाद में उसे छोड़ दिया।
जवाहर नगर पुलिस ने छात्रा की रिपोर्ट दर्ज कर प्रकरण दर्ज कर तीनों मुलजिम को गिरफ्तार कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। विशिष्ट लोक अभियोजक सुरेश वर्मा ने बताया कि इस प्रकरण में 11 गवाहों के बयान कराए गए थे।
न्यायालय ने प्रकरण में सभी पक्षों को सुनने के बाद तीनों आरोपियों को तीन-तीन वर्ष का कारावास एवं प्रत्येक को 10 हजार 500 रूपए के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दे दिया है।