दावणगेरे। कर्नाटक में दावणगेरे की एक अदालत ने एक नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न के दोषी को शुक्रवार को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनायी।
द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एस नागाश्री ने आरोपी 33 वर्षीय दोषी सादिक पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। आरोपी ने पिछले वर्ष 19 मई को लड़की को मिठाई खिलाने के बहाने अपने साथ ले जाकर उसका यौन उत्पीड़न किया था।
दावणगेरे महिला पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज किया था और अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था।