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उच्चतम न्यायालय ने डॉ कफील खान की रिहाई के खिलाफ उप्र सरकार की अपील खारिज - Sabguru News
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उच्चतम न्यायालय ने डॉ कफील खान की रिहाई के खिलाफ उप्र सरकार की अपील खारिज

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उच्चतम न्यायालय ने डॉ कफील खान की रिहाई के खिलाफ उप्र सरकार की अपील खारिज
Supreme Court dismisses UP government appeal against Dr Kafeel Khan release
Supreme Court dismisses UP government appeal against Dr Kafeel Khan release
Supreme Court dismisses UP government appeal against Dr Kafeel Khan release

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने डॉ कफील खान की रिहाई के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार की अपील गुरुवार को खारिज कर दी।

उत्तर प्रदेश सरकार ने डॉ. कफील खान के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) की धाराएं हटाने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी।

मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रमासुब्रमण्यम की खंडपीठ ने राज्य सरकार की अपील यह कहते हुए खारिज कर दी कि उसे उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप का कोई कारण नहीं दिखता।

न्यायमूर्ति बोबडे ने कहा, हम (उच्च न्यायालय के) फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हालांकि हमारी किसी भी टिप्पणी से संबंधित अन्य कार्यवाही प्रभावित नहीं होगी।

डॉक्टर कफील खान उस समय चर्चा में आए थे जब गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में बच्चों की मौत के मामले में उन्हें निलंबित किया गया गया था। हालांकि, उन्हें नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और एनआरसी को लेकर भड़काऊ भाषण देने के मामले में गिरफ्तार किया गया था।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उन्हें सितंबर महीने में रिहा कर दिया था। वह साढ़े सात महीने से जेल में बंद थे।