मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को जेट एयरवेज के कथित धोखाधड़ी मामले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से सत्र अदालत के आदेश को चुनौती दने वाली याचिका खारिज कर दी।
सत्र न्यायालय के न्यायाधीश ने अक्टूबर में जेट एयरवेज के खिलाफ मामले को बंद करने में ईडी के हस्तक्षेप वाली याचिका को खारिज कर दिया था।
अतिरिक्त महाधिवक्ता अनिल सिंह और वकील श्रीराम शिरसाट, ईडी की तरफ से अक्टूबर माह में न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे के समक्ष तत्काल सुनवाई की मांग की थी क्योंकि यह जेट एयरवेज (इंडिया) लिमिटेड और श्री नरेश गोयल के खिलाफ मामले को बंद करने का मामला सत्र अदालत के समक्ष था।
ईडी का मामला यह था कि क्लोजर रिपोर्ट महज आंख में धूल डालने थी और जेट एयरवेज के खिलाफ मामला केवल एक व्यापार हानि का मामला नहीं है, जैसा कि पुलिस की ओर से निष्कर्ष निकाला गया है लेकिन अपराध के आय के रूप में पैसा विदेशी बैंक खातों में भेजा जा रहा था।अकबर ट्रेवल्स इंडिया द्वारा की गई एक शिकायत के आधार पर यह मामला दर्ज किया गया था।