इंदौर। मध्यप्रदेश के इंदौर में आयोजित एक कॉमेडी शो के दौरान धार्मिक भावनाओं को आहत करने और प्रभावशाली व्यक्तियों के खिलाफ टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार हास्य कलाकार मुन्नवर फारुकी और एक अन्य की जमानत अर्जी आज यहां जिले के सत्र न्यायालय ने ख़ारिज कर दी।
सत्र न्यायाधीश यतींद्र गुरु ने आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने इस मामले में दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद याचिका खारिज की। शुक्रवार को यहां तुकोगंज थाना पुलिस ने गुजरात के जूनागढ़ निवासी मुन्नवर फारुकी और अन्य चार स्थानीय युवाओं को विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार किया था।
अगले दिन इन पांचों को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अमन सिंह भूरिया की अदालत में पेश किया गया था, जहां से पांचों आरोपियों की जमानत अर्जी को नामंज़ूर कर दिया गया था। उसी समय अदालत के आदेश पर पांचों आरोपियों को 13 जनवरी तक न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है।
इंदौर के 56 दुकान क्षेत्र स्थित एक रेस्टोरेंट में आयोजित कॉमेडी शो में बतौर हास्य कलाकर शामिल होने पहुंचे मुन्नवर फारुकी, एडविन एंथॉनी, प्रखर, प्रियम और नलिन को पुलिस ने एक जनवरी को गिरफ्तार किया था। शासकीय अधिवक्ता विमल कुमार मिश्रा ने इस मामले में पैरवी की।