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Another two Fir of irregularity filed against former chairman of sirohi municipal council - Sabguru News
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सिरोही के पूर्व सभापति, दो आयुक्तों और स्टोर कीपर के खिलाफ दो और प्रकरण दर्ज

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सिरोही के पूर्व सभापति, दो आयुक्तों और स्टोर कीपर के खिलाफ दो और प्रकरण दर्ज
सिरोही सभापति स्टोर कीपर और आयुक्तों के खिलाफ एफआईआर दर्ज।
सिरोही सभापति स्टोर कीपर और आयुक्तों के खिलाफ एफआईआर दर्ज।
सिरोही सभापति स्टोर कीपर और आयुक्तों के खिलाफ एफआईआर दर्ज।

सबगुरु न्यूज-सिरोही। नगर परिषद में भाजपा के पूर्व बोर्ड के भ्रष्टाचार के पुलिंदे एक एक करके सामने आ रहे हैं। पिछले सप्ताह सिरोही नगर परिषद में भाजपा के पूर्व सभापति, दो आयुक्तों और स्टोरकीपर के खिलाफ दो प्रकरण दर्ज किए गए थे।

 

नगर परिषद आयुक्त ने शुक्रवार को पूर्व सभापति ताराराम माली, उनके कार्यकाल के दो आयुक्तों लालसिंह राणावत व रामकिशोर माहेश्वरी तथा तत्कालीन स्टारकीपर के खिलाफ स्टोर के माध्यम से बिजली उपकरण खरीदने में अनियमितता करने के दो और मामले दर्ज करवाये हैं। सिरोही कोतवाली के ड्यूटी ऑफिसर राणाराम ने बताया कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है।
सिरोही नगर परिषद आयुक्त महेंद्र चौधरी द्वारा दर्ज करवाई प्रथम एफआईआर में उन्होंने बताया कि नगर परिषद द्वारा 2014-15 में एलईडी स्ट्रीट लाइट का टेंडर निकाला गया। इसमें नियम की अनदेखी करते हुए सिर्फ एक ही कम्पनी से कोटेशन लिया गया और सामग्री खरीद ली गई।

इसमे बताया गया कि  तत्कालीन आयुक्त लालसिंह राणावत, तत्कालीन सभापति ताराराम माली और स्टारकीपर रामलाल ने पद का नाजायज लाभ उठाते हुए स्काय लाइट एंड कम्पनी को इस ठेके के 20 लाख 40 हजार रुपये का भुगतान कर दिया गया।
इसी तरह दूसरी एफआईआर में बताया गया कि वर्ष 2014-15 में  बिजली सामग्री खरीदने के लिए 5 लाख रुपये की निविदा जारी की थी।

इसमें आयुक्त ने बताया कि तत्कालीन आयुक्त लालसिंह राणावत व रामकिशोर माहेश्वरी, सभापति ताराराम माली तथा स्टारकीपर रामलाल ने अनियमितता करते हुए इस सामग्री का 11 लाख 44 हजार 240 रुपये का भुगतान अजंता एंटर प्राइजेज नाम की संस्थान को कर दिया।

इसमें से 9 लाख 46 हजार 900 रुपये लालसिंह राणावत ने अपने कार्यकाल में तथा 1 लाख 97 हजार 340 रुपये रामकिशोर माहेश्वरी ने अपने कार्यकाल में भुगतान किया।

आयुक्त ने इसमें भी राजकोष को हानि पहुंचाने की अनियमितता की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। सिरोही पुलिस ने दोनों ही प्रकरण भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 409 और 120-बी के तहत दर्ज कर लिए हैं।