नई दिल्ली। सरकार ने कोविड-19 के मद्देनजर अवकाश यात्रा रियायत के मामले में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एडवांस और पूर्णबंदी के दौरान रद्द कराए गए टिकटों के मामलों में बड़ी राहत दी हैं।
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के एक आंतरिक आदेश में कहा गया है कि जिन कर्मचारियों ने पूर्णबंदी के दौरान एलटीसी के लिए यात्रा का टिकट बुक कराया था, बाद में ट्रेन या उड़ान रद्द होने के कारण उन्हें टिकट रद्द कराना पड़ा और उनका कैंसिलेशन चार्ज कट चुका है, उन्हें कैंसिलेशन चार्ज का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा।
यह छूट 24 मार्च 2020 से 31 मई 2020 बीच यात्रा करने के लिए बुक कराए गए टिकटों के लिए दी गई है। योजना का लाभा सिर्फ एक बार ही लिया जा सकेगा। यदि किसी कर्मचारी ने बाद में यात्रा की और बुकिंग की तारीख बदलने के लिए उन्हें कोई अतिरिक्त शुल्क देना पड़ा है तो इसका भार भी सरकार वहन करेगी।
जिन कर्मचारियों ने एलटीसी एडवांस लेकर पूर्णबंदी के दौरान यात्रा के लिए टिकट बुक कराये थे और अब टिकट के पैसे विमान सेवा कंपनी ने क्रेडिट शेल में डाल दिए हैं उन्हें एडवांस वापस करने या उसका इस्तेमाल करने के लिए 28 फरवरी 2021 तक का समय दिया गया है। साथ ही एडवांस वापस करने में देरी पर कोई जुर्माना या ब्याज भी नहीं देना होगा।
जो कर्मचारी लॉकडाउन के दौरान एलटीसी एडवांस ले चुके हैं और अब सरकार द्वारा घोषित विशेष नकदी पैकेज योजना का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें भी इस योजना का लाभ लेने की अनुमति होगी।