नैनीताल। उत्तराखंड के नैनीताल जिला में जेसीबी मशीनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नगरों और आबादी क्षेत्रों में फाइबर केबल, सीवर लाइन, पेयजल, विद्युत लाइन बिछाने और सड़क कटिंग कार्य में जेसीबी का प्रयोग पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा।
नैनीताल जिला प्रशासन की ओर से यह प्रतिबंध शनिवार को जारी किया गया है। सड़क कटिंग कार्य अब मैनुअल किया जायेगा और जेसीबी से प्रयोग पर संबंधित के खिलाफ अभियोग पंंजीकृत किया जायेगा। जिलाधिकारी सविन बंसल ने यह निर्देश जनपद स्तरीय रोड कटिंग समिति के बैठक के दौरान दिये हैं।
उन्होंने कहा कि सड़क कटिंग में जेसीबी का प्रयोग कतई नहीं किया जायेगा। सरकारी विभागीय परिसम्पत्तियों जैसे पेयजल, विद्युत, सीवर एवं दूरसंचार लाइनों को नुकसान होने पर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। बंसल ने हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा जनपद स्तरीय रोड कटिंग समिति के अनुमति लिए बिना कार्य प्रारम्भ करने पर आर्थिक दण्ड लगाने के निर्देश भी दिये हैं।