नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने पत्रकार प्रिया रमानी द्वारा यौन शोषण के लगाए गए आरोपों के खिलाफ पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर की ओर से दायर मानहानि मामले में बुधवार को सुनाये जाने वाले फैसले को 17 फरवरी तक के लिए टाल दिया।
राउज एवेन्यू अदालत के न्यायाधीश रविन्द्र कुमार पांडेय ने फैसला सुनाने की तिथि को इसलिए टाल दिया क्योंकि कुछ लिखित प्रस्तुतियां बुधवार को देर से अदालत में पेश की गईं। इससे पहले अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद एक फरवरी को इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
वर्ष 2017 में मी टू अभियान के दौरान रमानी ने आरोप लगाया था कि वर्ष 1994 में राष्ट्रीय अंग्रेजी दैनिक एशियन ऐज में एक रोजगार साक्षात्कार के दौरान श्री अकबर ने उनका यौन शोषण किया था। उस समय रमानी भी उस दैनिक की एक पत्रकार थीं।
रमानी अकबर के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाने वाली पहली महिला पत्रकार थीं। इसके बाद कई अन्य महिलाओं ने भी ऐसे ही आरोप लगाए। अकबर ने उस समय केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया लेकिन अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को भी खारिज कर दिया तथा अदालत में मानहानि का मामला दायर कर दिया।