रांची। झारखंड उच्च न्यायालय ने बहुचर्चित चारा घोटाला में सजा काट रहे राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को जमानत देने से इनकार कर दिया है।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने शुक्रवार को सभी पक्षों को सुनने के बाद राजद सुप्रीमों यादव को जमानत देने से इनकार करते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी।
यादव ने अपनी खराब तबीयत का हवाला देकर अदालत में याचिका दाखिल कर जमानत मांगी थी। उनकी ओर से दाखिल याचिका में कहा गया था कि मौजूदा मामले में वे अपनी आधी सजा पूरी कर चुके हैं। इसलिए उनकी बढ़ती उम्र और खराब सेहत को देखते हुए जमानत दी जाए।
लालू यादव के खराब स्वास्थ्य के कारण उन्हें रांची की जेल से नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में स्थानांतरित किया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि यादव अब अपनी जमानत के लिए देश की शीर्ष अदालत ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं।