मुंबई। बंबई हाईकोर्ट ने मंगलवार को टारगेट रेटिंग प्वाइंट्स मामले में ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (BARC) के पूर्व सीईओ पार्थो दासगुप्ता को 2 लाख रुपए के निजी मुचलके पर सशर्त जमानत दे दी। हाईकोर्ट ने पार्थो दास गुप्ता को भारत से बाहर न जाने की और हर महीने पहले शनिवार को मुंबई क्राइम ब्रांच पुलिस समक्ष हाजिरी लगाने का भी आदेश जारी किया है।
मुंबई क्राइम ब्रांच पुलिस ने टीआरपी घोटाला मामले में पार्थो दासगुप्ता को 24 दिसम्बर 2020 को गिरफ्तार किया था। पार्थो दास गुप्ता के वकील ने इस मामले में जमानत के हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। न्यायाधीश पीडी नाईक ने दो सप्ताह पहले इस मामले की सुनवाई पूरा कर निर्णय लंबित रखा था। मंगलवार को न्यायाधीश नाईक ने पार्थो दासगुप्ता को सशर्त जमानत दी है।
जानकारी के अनुसार मुंबई क्राइम ब्रांच ने दासगुप्ता पर रिपब्लिक टीवी के अधिकारियों के साथ मिलकर टीआरपी रेटिंग्स में हेरफेर करने का आरोप लगाया था। दासगुप्ता जून 2013 से नवम्बर 2019 के बीच बीएआरसी के सीईओ थे और उन पर 12000 अमरीकी डॉलर और रुपए लेने का आरोप है। इसके साथ ही दासगुप्ता पर रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी से उनके चैनल के लिए टीआरपी में हेरफेर करने के लिए 40 लाख रुपए नकद लेने का आरोप है।