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कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग के लिए भारत और फिजी के बीच समझौते को मंजूरी - Sabguru News
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कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग के लिए भारत और फिजी के बीच समझौते को मंजूरी

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कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग के लिए भारत और फिजी के बीच समझौते को मंजूरी
approved for cooperation in agriculture and allied sectors Agreement between India and Fiji
approved for cooperation in agriculture and allied sectors Agreement between India and Fiji
approved for cooperation in agriculture and allied sectors Agreement between India and Fiji

नई दिल्ली। सरकार ने भारत और फिजी के बीच कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये जाने की मंजूरी दी है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बुधवार को यहां हुयी बैठक में कृषि मंत्रालय के इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। भारत और फिजी अनुसंधान कर्मियों, विज्ञान विशेषज्ञों, विशेषज्ञों और तकनीकी प्रशिक्षुओं का आदान-प्रदान, प्रौद्योगिकी का संवर्धन और हस्तांतरण, कृषि विकास के लिए अवसंरचना का विकास, सेमिनार और कार्यशालायें आयोजित करके अधिकारियों और किसानों के प्रशिक्षण के माध्यम से मानव संसाधन का विकास के क्षेत्र में सहयोग करेगा।

दोनों देशों के निजी क्षेत्रों के बीच संयुक्त उद्यमों को बढ़ावा देना, कृषि वस्तुओं के विपणन और मूल्य संवर्धन, डाउन स्ट्रीम प्रसंस्करण में निवेश को बढ़ावा देना, कृषि के सभी क्षेत्रों में क्षमता विकास को बढ़ावा देना, बाजार तक पहुंच के माध्यम से कृषि उत्पादों के प्रत्यक्ष व्यापार को बढ़ावा देना, अनुसंधान प्रस्तावों की संयुक्त योजना और विकास तथा अनुसंधान परियोजनाओं और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, पादप स्वच्छता के मुद्दों से निपटने के लिए भारत-फिजी कार्यकारी समूह का गठन और दोनों पक्षों की आपसी सहमति के आधार पर सहयोग का कोई अन्य रूप होगा।

समझौता ज्ञापन के तहत दोनों देशों की कार्यकारी एजेंसियों के माध्यम से एक संयुक्त कार्यकारी समूह (जेडब्ल्यूजी) का गठन किया जाएगा, जो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं को अंतिम रूप देगा तथा सहयोग-कार्यक्रमों की योजना बनाएगा और इनकी सिफारिश करेगा। जेडब्ल्यूजी प्रत्येक दो साल में बारी-बारी से भारत और फिजी में अपनी बैठक करेगा।

यह समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किये जाने की तारीख से प्रभावी होगा और पांच वर्षों की अवधि तक लागू रहेगा।