जयपुर। राजस्थान में गृह विभाग ने आज निलंबित आरपीएस कैलाशचंद बोहरा को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी है।
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार राजस्थान पेंशन नियम 1996 के नियम 53(1) अन्तर्गत 15 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके अथवा 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके राजकीय कार्मिक को उसकी अक्षमता के आधार पर लोकहित में अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिए जाने का प्रावधान के तहत बोहरा को तत्काल अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई है।
उल्लेखनीय है कि नियम के अनुसार राजकीय कर्मचारी को सेवा से पृथक करने से पूर्व सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है। बोहरा के इस प्रकरण को समग्र रूप से देखते हुए सीसीए नियम 19 की कार्यवाही विचाराधीन रखते हुए अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई है।
अनिवार्य सेवानिवृत्ति के पश्चात सीसीए नियमों में कार्यवाही जारी कर नियमों के तहत बर्खास्तगी की कार्यवाही की जाएगी। चूंकि बोहरा ने 24 वर्ष 7 माह की सेवा पूर्ण की है एवं 52 वर्ष की आयु भी पूरी कर चुके हैं। अतः ऎसी परिस्थिति में अनिवार्य सेवानिवृत्ति होने के बाद बर्खास्तगी की कार्यवाही शुरू होगी।
बोहरा को पिछले दिनों अपने कार्यालय में महिला से रिश्वत के रूप में अस्मत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किए गए। इसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया था और उन्हें बर्खास्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी।