मुंबई। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने बुधवार को मुंबई पुलिस को आदेश दिया कि रिपब्लिक टीवी के मुख्य संपादक अर्नब गोस्वामी के खिलाफ टीआरपी घोटाला मामले में जांच के दौरान किसी भी तरह की कार्रवाई करना हो तो वह तीन दिन की अग्रिम नोटिस जारी करें।
न्यायालय ने टीआरपी घोटाले में मुंबई पुलिस की जांच को चुनौती देने वाली अर्नब गोस्वामी की याचिका भी स्वीकार कर ली है और उसे गिरफ्तारी से राहत दे दी है।
न्यायमूर्ति एस एस शिंदे और न्यायमूर्ति मनीष पितले की खंडपीठ ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता अर्नब गोस्वामी इस तरह के नोटिस के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए स्वतंत्र होंगे।
सुनवाई के दौरान मुंबई पुलिस की ओर से मुख्य सरकारी वकील दीपक ठाकरे ने अदालत को सूचित किया कि वह 12 सप्ताह के अंदर जांच पूरी करेंगे। अदालत ने मुंबई पुलिस को अन्य चैनलों की जांच के लिए समय दिया है।
अदालत ने कहा कि भजनलाल के मामले में जांच जारी रह सकती है। जांच एजेंसी की जांच के कई दायरे हैं, इस स्तर पर अदालत द्वारा जांच में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 28 जून निर्धारित की है।