जयपुर। राजस्थान में गृह विभाग के प्रमुख शासन सचिव अभय कुमार ने होली एवं शब-ए-बारात पर 28 और 29 मार्च को सायं चार बजे से रात्रि 10 बजे तक सार्वजनिक स्थानों पर होने वाले आयोजनों के संबंध में संशोधित आदेश जारी किया है।
कुमार ने आज बताया कि संशोधित आदेश के अनुसार 28 और 29 मार्च को सायं 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक सार्वजनिक स्थानों पर आयोजनों की अनुमति होगी, जिसमें अधिकतम 50 व्यक्ति भाग ले सकेंगे।