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अकाल तख्त ने ढोंगी बाबा हैप्पी सहित 11 व्यक्तियों को पंथ का दोषी करार दिया - Sabguru News
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अकाल तख्त ने ढोंगी बाबा हैप्पी सहित 11 व्यक्तियों को पंथ का दोषी करार दिया

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अकाल तख्त ने ढोंगी बाबा हैप्पी सहित 11 व्यक्तियों को पंथ का दोषी करार दिया

श्रीगंगानगर। सिखों की सर्वोच्च संस्था श्री अकाल तख्त साहिब अमृतसर ने राजस्थान के श्रीगंगानगर में चूनावढ थाना क्षेत्र के चक 11-जी छोटी (हार्निया) में तथाकथित गुरुद्वारा सत करतार से संबंध 11 व्यक्तियों को सिख पंथ का दोषी करार दिया है। इनमें कथित ढोंगी बाबा गुरुसाहबसिंह हैप्पी भी शामिल है।

अकाल तख्त साहिब अमृतसर द्वारा जारी आदेश में कहा है कि चक 11-जी छोटी निवासी गुरुसाहबसिंह हैप्पी, नत्थासिंह, मनजीतसिंह, चक 5-ई छोटी निवासी गुरजंटसिंह, गांव जगतेवाला निवासी जगसीरसिंह सरां, चक 11-जी (छोटी) निवासी भगवानसिंह,चक 24-बी निवासी अवतारसिंह, चक 11-जी (छोटी) निवासी दर्शनसिंह और गुरजंटसिंह सिख पंथ के दोषी हैं।

इन व्यक्तियों को सिक्ख पंथ के किसी भी धार्मिक समारोहों में मंच से दूर रखा जाए और न ही प्रमुखता दी जाए। इनको सिख समारोहों में बोलने भी नहीं दिया जाए। यह आदेश अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार हरप्रीतसिंह, तख्त केसगढ़ साहिब के जत्थेदार रघुवीरसिंह, स्वर्ण मंदिर अमृतसर के अतिरिक्त हैड ग्रंथी जगतारसिंह, तख्तश्री पटना साहिब के जत्थेदार रणजीत सिंह और अकाल तख्त साहिब के पंजे प्यारा दिलबाग सिंह ने संयुक्त रुप से जारी किया है।

दोषी लोगों पर आरोप लगाया गया कि यह लोग गोलियां चलाते हुए पावन स्वरूप को बड़ी बेअदबी से उठा ले गए। चूनावढ थाना में मुकदमा दर्ज हुआ जिसमें करीब डेढ़ दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें एक महिला भी शामिल है। यहां से ले जाया गया पावन स्वरूप तख्त दमदमा साहिब में विराजित है। पुलिस पावन स्वरूप को लेने के लिए भी गई लेकिन देने से मना कर दिया गया।