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अजमेर में कोरोना के चलते लगी पाबंदियों के तहत सख्ती - Sabguru News
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अजमेर में कोरोना के चलते लगी पाबंदियों के तहत सख्ती

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अजमेर में कोरोना के चलते लगी पाबंदियों के तहत सख्ती

अजमेर। राजस्थान में वैश्विक महामारी कोरोना के चलते जारी नई गाइडलाइन के तहत अजमेर में पाबंदियों का आज सुबह से ही व्यापक असर देखने को मिला।

हालांकि कई लोग जरूरी कार्यों की कारण शहर के विभिन्न आवासीय क्षेत्रों से अपने घरों से बाहर निकले लेकिन उन्हें जगह-जगह पुलिस की नाकेबंदी का सामना करना पड़ा और जरूरी कारण स्पष्ट होने पर ही उन्हें आगे जाने की अनुमति मिली। हालांकि पुलिस ने बेवजह घूम रहे कई दुपहिया वाहन चालकों का चालान बनाकर जुर्माना वसूला।

प्रदेश में राज्य सरकार ने रविवार देर रात जन अनुशासन पखवाड़े के तहत नई गाइडलाइन जारी की है। इसमें किराना, मेडिकल स्टोर, फल- सब्जी, विक्रेताओं, डेयरी पशु आहार, भोजन की होम डिलीवरी, पेट्रोल पंप, एटीएम सिटी, बस, ऑटो, कैब, सार्वजनिक परिवहन आदि जरूरी सुविधाओं में छूट दी गई है।

इस छूट के अभाव में पिछली बार लोकडाउन के दौरान आम आदमी को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था। जिससे सबक लेते हुए राज्य सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन ने कई जरूरी छूट प्रदान की है।

इन दिनों हिंदुओं का बडा पर्व चैत्र मास की नवरात्रि चल रहे हैं लेकिन राज्य सरकार की बंदिशों के चलते मंदिरों में आम आदमियों के प्रवेश पर पाबंदी है। नवरात्र के नौ दिनों में अजमेर में प्रमुख माने जाने वाले बजरंगगढ चौराहे स्थित माता जी के मंदिर पर सन्नाटा सा पसरा रहा।

अजमेर में कोरोना संक्रमित रोगियों की संख्या बढ़ने के बाद इससे मरने वालों की संख्या भी बढ़ी हैं। इस कारण प्रशासन किसी तरह का जोखिम नहीं उठा रहा। पुलिस की गली मोहल्ला तक सरपट दौडती गाडियां अनावश्यक घर से बाहर निकलने वालों पर लगाम कसे हुए है। अलग अलग थाना क्षेत्रों के प्रमुख मार्गों पर नाकाबंदी कर आने जाने वालों से पूछताछ की जा रही है।

जन अनुशासन पखवाड़े में गाइडलाइन की होगी सख्ती से पालना

कलक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने राज्य सरकार द्वारा 19 अप्रेल से 3 मई तक लागू किए गए जन अनुशासन पखवाड़े की सख्ती से पालना के निर्देश दिए है। इस दौरान सिर्फ अनुमत गतिविधियां ही मान्य रहेगी। अनुमत गतिविधियों के अलावा किसी भी तरह की गतिविधि संचालित पाए जाने पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। अजमेर जिले में राज्य सरकार की गाइडलाइन में अनुमत गतिविधियों के साथ ही आटा चक्की, पशु चिकित्सालय और भवन निर्माण सामग्री से संबंधित दुकानों को भी सायं 5 बजे तक खोले जाने की अनुमति प्रदान की गई है।

कलक्टर राजपुरोहित ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा 18 अप्रेल को जारी गाइडलाइन में राज्य में कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए 19 अप्रैल से 3 मई तक जन अनुशासन पखवाडा आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान विभिन्न तरह की पाबंदिया लगाई गई है। आमजन से अपील की गई है कि वे कोरोना संक्रमण से अपने और दूसरे लोगों के बचाव के लिए गाइडलाइन का पालन करें।

उन्होंने जिला पुलिस अधीक्षक, एडीएम प्रथम, द्वितीय व शहर, उपखण्ड अधिकारी, आयुक्त नगर निगम, स्थानीय निकाय विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, तहसीलदार सहित अन्य अधिकारियों को भी निर्देश जारी किए है। इन सभी को जन अनुशासन पखवाड़े की सख्ती से पालना करवाने के निर्देश दिए गए हैं। अजमेर जिले में राज्य सरकार द्वारा अनुमत गतिविधियों के साथ ही आटा चक्की, पशु चिकित्सालय और भवन निर्माण सामग्री से संबंधित दुकानों को भी शाम 5 बजे तक खोले जाने की अनुमति प्रदान की गई है।