जयपुर। राजस्थान में वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान पूरे प्रदेश में एंबुलेंस एवं शव वाहनों के किराये को एक समान कर दिया गया हैं।
परिवहन आयुक्त महेंद्र सोनी ने सोमवार को इस संबंध आदेश जारी किया हैं। अब एंबुलेंस एवं शव वाहन संचालक आमजन से मनमाना किराए नहीं वसूल सकेंगे। अब प्रथम 10 किलोमीटर तक का 500 रूपए किराया होगा, जिसमें वाहन का आना-जाना शामिल हैं। इसके अलावा कोविड मरीज व शव को लाने-ले-जाने के लिए सुरक्षा की दृष्टि से पीपीई किट व सेनेटाइजेशन के लिए 350 रूपए प्रति चक्कर अतिरिक्त देय होंगे।
सोनी ने बताया कि आमजन को सुलभ एवं सस्ती एंबुलेंस सेवा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध हैं। कोविड-19 से निपटने के प्रबंधन और विकट परिस्थितियों में आमजन को एंबुलेंस के मनमाने किराये से होने वाली परेशानी के समाधान के लिए निर्णय लिया गया है। यह आदेश पूर्व में प्रादेशिक व जिला परिवहन अधिकारियों द्वारा जारी आदेशों को अतिक्रमित करते हुए जारी किए गए हैं।
सोनी ने बताया कि प्रथम 10 किलोमीटर के बाद वाहनों की श्रेणी के अनुसार किराया तय किया गया हैं। इसमें 10 किलोमीटर के बाद मारूति वेन, मार्शल, मैक्स आदि वाहनों का किराया प्रति किमी 12.50, टवेरा, इनोवा, बोलेरो, कूर्जर, रायनो आदि वाहनों का किराया 14.50 प्रति किलोमीटर एवं अन्य बड़े एम्बुलेंस, शव वाहनों का किराया 17.50 प्रति किलोमीटर निर्धारित किया हैं। वाहन में एसी की सुविधा होने पर 1 रूपया प्रति किमी अतिरिक्त शुल्क लिया जा सकेगा।
उन्होंने बताया कि एंबुलेंस व शव वाहनों को प्रथम 10 किमी के अतिरिक्त अधिक चलने वाली दूरी को 2 गुणा (आने व जाने) करने के बाद कुल किमी की गणना की जाएगी। उन्होंने बताया कि यह दर गणना 91 रूपए प्रति लीटर डीजल मानकर की हैं। इसके बाद होने वाली प्रति लीटर डीजल की वृद्धि दर में 20 पैसे प्रति रुपए की दर से निर्धारित किराए में वृद्धि की जा सकेगी। वहीं, वाहन को रात्रि का अतिरिक्त किराया देय नहीं होगा।