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गोवा सरकार पर्यटकों के लिए निगेटिव रिपोर्ट लाना अनिर्वाय करे : बॉम्बे हाईकोर्ट - Sabguru News
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गोवा सरकार पर्यटकों के लिए निगेटिव रिपोर्ट लाना अनिर्वाय करे : बॉम्बे हाईकोर्ट

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गोवा सरकार पर्यटकों के लिए निगेटिव रिपोर्ट लाना अनिर्वाय करे : बॉम्बे हाईकोर्ट

पणजी। गोवा में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने गुरुवार को राज्य सरकार को निर्देश दिया कि 10 मई से राज्य में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति को अपने साथ कोरोना वायरस (कोविड-19) की 72 घंटे पहले निगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा।

दक्षिण गोवा अधिवक्ता संघ द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को 18 से 45 वर्ष के आयु वर्ग के संबंध में टीकाकरण अभियान की स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है।

अदालत ने यह भी कहा कि राज्य सरकार को अस्पतालों और वार्डों के आसपास पर्याप्त पुलिस सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए और बड़े पैमाने पर लोगों को इसके बारे में सूचित करने के लिए बोर्ड लगवाए जाएंगे और जिसमें यह कहा जाएगा कि चिकित्सा कर्मियों के खिलाफ किसी भी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसा करने वालों से कड़ाई से निपटा जाएगा।

उच्च न्यायालय ने सरकार से 200 वेंटिलेटर खरीदने के संबंध में विवरण देने को कहा जिसे राज्य सरकार ने मार्च 2020 में उच्च न्यायालय के समक्ष दायर एक हलफनामे में खरीदने का आश्वासन दिया था। यह भी कहा कि राज्य में नियंत्रण से बाहर है इस पर लाॅकडाउन के बारे में कहा। राज्य में परीक्षण सुविधाओं, उपलब्ध आवश्यक दवाएं और उसी को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

अदालत ने राज्य सरकार से यह भी कहा कि वह कोविड-19 के परीक्षण रिपोर्ट को जल्द से जल्द उपलब्ध कराए जाए और अपने हलफनामे में यह बताए कि क्या उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार ऑक्सीजन के बफर स्टॉक की सुविधा सुनिश्चित की गई है।