चेन्नई। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस (कोविड-19) की रोकथाम के लिए सोमवार की सुबह से दो सप्ताह तक तमिलनाडु में पूर्ण तालाबंदी प्रभावी हो गई है, हालांकि इस दौरान कुछ आवश्यक सेवाओं को छूट दी जाएगी।
राज्य के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सभी जिलों के कलेक्टरों तथा चिकित्सा विशेषज्ञों के साथ इस महामारी की रोकथाम को लकेर बैठक की थी।
इसके बाद स्टालिन ने राज्य में सोमवार सुबह चार बजे से 24 मई को सुबह चार बजे तक पूर्ण तालाबंदी की घोषणा की थी। तालाबंद के दौरान इस्तेमाल करने के लिए लोग आवश्य सामानों को भंडारन कर लें, इसके लिए राज्य सरकार ने घोषणा की थी कि शनिवार तथा रविवार को राज्यभर में सभी दुकानें सुबह छह बजे से रात नौ बजे तक खुली रहेंगी।
लॉकडाउन के दौरान सभी अंतर जिलों और जिला के बाहर के सार्वजनिक और निजी बस, ऑटो, टैक्सी तथा कैब नहीं नहीं चलेंगे, लेकिन आवश्यक यात्रा जैसे शादियों, अंतिम संस्कार, नौकरी के साक्षात्कार और अस्पताल जाने के लिए आवश्यक दस्तावेज दिखाने पर यात्रा की अनुमति होगी। सरकारी टीएएलएमएसी शराब की दुकानें आज से दो सप्ताह तक बंद रहेंगी।
इस दौरान सब्जियों तथ किराना और प्रावधान प्रावधान स्टोर तथा मांस के स्टॉल को छोड़कर बाकी दुकानें बंद रहेंगी। गैर-वातानुकूलित प्रावधान, किराने की दुकान और मांस स्टॉल को अधिकतम 50 प्रतिशत ग्राहक के साथ 12 बजे तक खोलने की अनुमति होगी।
भोजन आपूर्ति करने वाली तथा अन्य ई-कॉमर्स को छोड़कर कंपनियों को छोड़कर अन्य किसी को कार्य करने की अनुमति नहीं होगी। चाय की दुकानों को सिर्फ 12 बजे तक खोलने की अनुमति होगी।
इस दौरान ब्यूटी पार्लर, सैलून और स्पा के अलावा सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम पर पाबंदी रहेगी। सचिवालय, स्वास्थ्य, राजस्व, पुलिस, अग्निशमन सेवा, जिला प्रशासन, मद्यपान, पानी और बिजली विभाग को छोड़कर अन्य सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। सतत प्रक्रिया उद्योगों को छोड़कर, सभी निजी कार्यालय, आईटी और आईटीईएस फर्म भी बंद रहेंगे। इन्हें घर से काम करने की अनुमति होगी। आज से सभी मंदिर, पूजा स्थल, समुद्र तट और पर्यटन स्थल जैसे नीलगिरी जिले में ऊटी और कोडाइकनाल भी बंद रहेंगे।