जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने नाबालिग छात्रा के यौन उत्पीड़न मामले में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे आसाराम की केरल जाकर आयुर्वेद पद्धति से इलाज कराने के लिए दो महीने की अंतरिम जमानत देने की याचिका को आज खारिज कर दिया।
न्यायालय के न्यायाधीश संदीप मेहता एवं न्यायाधीश देवेन्द्र कच्छवाह की खंडपीठ ने याचिका खारिज कर दी। कोरोना होने के बाद आसाराम की तरफ से न्यायालय में दो माह की अंतरिम जमानत देने की गुहार लगाई थी। आसाराम की इस याचिका पर न्यायालय ने जोधपुर एम्स को उसकी मेडिकल जांच कर रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा। कोरोना संक्रमित आसाराम का एम्स में इलाज चल रहा है।
उल्लेखनीय हैं कि वर्ष 2013 में एक नाबालिग छात्रा के यौन उत्पीड़न मामले में गिरफ्तार होने के बाद इस मामले में आसाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी और जोधपुर जेल में यह सजा काट रहे है।