Warning: Constant WP_MEMORY_LIMIT already defined in /www/wwwroot/sabguru/sabguru.com/18-22/wp-config.php on line 46
मध्यप्रदेश : एक जून से कोरोना कर्फ्यू में ढील संबंधी दिशानिर्देश जारी - Sabguru News
होम Madhya Pradesh Bhopal मध्यप्रदेश : एक जून से कोरोना कर्फ्यू में ढील संबंधी दिशानिर्देश जारी

मध्यप्रदेश : एक जून से कोरोना कर्फ्यू में ढील संबंधी दिशानिर्देश जारी

0
मध्यप्रदेश : एक जून से कोरोना कर्फ्यू में ढील संबंधी दिशानिर्देश जारी

भोपाल। मध्यप्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर के चलते लगभग पौने दो माह के बाद कोरोना कर्फ्यू में एक जून से रियायत देने संबंधी नए दिशानिर्देश आज राज्य सरकार ने जारी करने के साथ ही आर्थिक गतिविधियां खोलने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देर शाम राज्य की जनता को सोशल मीडिया के माध्यम से संबोधित किया। चौहान ने साथ ही आम लोगों से कोरोना संक्रमण पर आगे भी काबू पाने के लिए सभी दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं करने की स्थिति में कोरोना फिर से हम सभी को अधिक परेशान कर सकता है।

दूसरी ओर राज्य के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ राजेश राजौरा ने नए दिशानिर्देशों के संबंध में समस्त कलेक्टरों को संबोधित तीन पेज का पत्र और दिशानिर्देशों को परिशिष्ट के रूप में विस्तार से भेजा है। इस पत्र में कहा गया है कि नए दिशानिर्देश एक जून से 15 जून के बीच प्रभावी रहेंगे और पत्र में दिए गए दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किए जाने की अपेक्षा की गई है।

दिशानिर्देशों में कहा गया है कि राज्य के सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिबंधित गतिविधियां राज्य के सभी नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों पर लागू होंगे। इसमें कहा गया है कि प्रदेश के गांवों को तीन जोन में चिंहाकित किया गया है। जहां कोविड 19 के शून्य एक्टिव केस हैं, उन ग्रामों को ग्रीन ग्राम सभा तथा जहां चार या चार से कम एक्टिव केस हैं, वहां ग्रामों को यलो ग्राम में चिंहाकित किया गया है।

जिन गांवों में कोरोना के एक्टिव केस पांच या पांच से अधिक हैं, उन्हें रेड ग्राम के रूप में चिंहाकिंत किया गया है। इन गांवों तथा नगरीय क्षेत्रों में माइक्रो कंटेनमेंट जोन और कंटेनमेंट जोन बनाकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी दिशानिर्देशों के अनुसार ही गतिविधियां हो सकेंगी।

डॉ राजौरा की ओर से जारी किए गए दिशानिर्देशों में कहा गया है कि जिन नगरीय क्षेत्रों में पॉजिटिविटी दर का साप्ताहिक औसत 5 प्रतिशत से अधिक है, किंतु 15 जून के पूर्व साप्ताहिक औसत 5 प्रतिशत से कम हो जाता है, तो वहां भी रियायतें देने में उदारता रहेगी। लेकिन यदि पाजिटिविटी रेट का साप्ताहिक औसत 5 प्रतिशत से कम है और वहां 15 जून के पहले साप्ताहिक औसत 5 प्रतिशत से अधिक हो जाता है, तो वहां प्रतिबंध बढ़ाए जाएंगे। लेकिन प्रतिबंध बढ़ाने के पहले राज्य के गृह विभाग से सलाह लेना आवश्यक है।

पत्र में कलेक्टरों से कहा गया है कि वे यह निर्देश समस्त ग्राम, वार्ड, ब्लाक क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप्स को प्रेषित कर उनकी सहमति एवं सुझाव 30 मई तक प्राप्त करें। इसी दिन यानी कल ही जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में विचार कर निर्णय लिया जाए। इसके बाद 31 मई को प्रतिबंधात्मक आदेश का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए।

यदि इस परिपत्र के दिशानिर्देशों से भिन्न कोई निर्णय लेना आवश्यक है तो गृह विभाग से सहमति प्राप्त करने के उपरांत ही आदेश जारी किए जाएंगे। यह समस्त कार्रवाई 31 मई तक पूर्ण करने के लिए कहा गया है।

दिशानिर्देशों के अंत में कहा गया है कि यह दिशानिर्देश 15 जून तक प्रभावशील रहेंगे। जिला प्रशासन कोविड 19 के प्रोटोकाल का जिले में पालन सुनिश्चित कराएगा। इनका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाए।

दिशानिर्देशों में कहा गया है कि सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन और मेले आदि जिनमें जनसमूह एकत्रित होगा, प्रतिबंधित रहेंगे। स्कूल कॉलेज शैक्षणिक प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान में ऑनलाइन क्लासेस चलती रहेंगी।

सभी सिनेमाघर, शापिंग मॉल, स्वीमिंग पूल, थियेटर, पिकनिक स्पाट, ऑडिटोरियम सभागृह आदि भी बंद रहेंगे। धार्मिक और पूजास्थलों पर एक समय में चार से अधिक व्यक्ति मौजूद नहीं रह सकेंगे। अत्यावश्यक सेवाएं देने का कार्य करने वाले कार्यालयों को छोड़कर शेष कार्यालय 100 प्रतिशत अधिकारियों और 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित किए जाएंगे।

अत्यावश्यक सेवाओं में कलेक्ट्रेट, पुलिस, आपदा प्रबंधन, फायर, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, जेल, राजस्व, पेयजल आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, ग्रामीण विकास, विद्युत प्रदाय, सार्वजनिक परिवहन, कोषालय, पंजीयन सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त भी अत्यावश्यक सेवाओं के बारे में कलेक्टर तय कर सकेंगे।

दिशानिर्देशों में प्रतिबंध से मुक्त गतिविधियों की सूची भी जारी की गई है। हालांकि इनमें कोरोना के सक्रिय केस के आधार पर क्षेत्रों का वर्गीकरण किया गया है। इसके अनुसार सभी प्रकार के उद्योग एवं औद्योगिक गतिविधियां चालू रह सकेंगी। इस कार्य के लिए संबंधित उद्योगों के कर्मचारियों को वैध परिचय पत्र रखना होगा। उद्योगाें के कच्चे माल और तैयार माल के आवागमन पर किसी प्रकार की रोक नहीं होगी।

अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, मेडिकल इंश्योरेंस कंपनीज, अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं, पशु चिकित्सा अस्पताल चालू रह सकेंगे। केमिस्ट, राशन दुकानें, किराना दुकानें, फल और सब्जियां, डेयरी, दुग्ध केंद्र, आटाचक्की, पशुआहार की दुकानें पूरे दिन के लिए खुली रखी जा सकेंगी। पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी खुली रहेंगी। सभी कृषि गतिविधियों की अनुमति रहेगी।

बैंक, बीमा कार्यालय और एटीएम प्रारंभ होंगे। प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया तथा केबल ऑपरेशंस को अनुमति रहेगी। सभी प्रकार के सामान की आवाजाही बिना किसी रोकटोक के जारी रहेगी। सार्वजनिक परिवहन, निजी बसों और ट्रेनों के माध्यम से कोरोना के दिशानिर्देशाें के अंतर्गत अनुमति रहेगी। ऑटो ईरिक्शा में दो सवारी, टैक्सी तथा निजी चार पहिया वाहनों ड्रायवर तथा दो यात्रियों को मॉस्क के साथ यात्रा करने की अनुमति रहेगी।

इसके अलावा प्रतिबंध से मुक्त गतिविधियों और कोविड 19 प्रोटोकॉल एवं कोविड उपयुक्त व्यवहार (अनुशासन) के संबंध में भी विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।