नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को डिजिटल समाचार पोर्टलों के लिए नए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों के कार्यान्वयन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और कहा कि न्यायालय याचिकाकर्ताओं को इस स्तर पर कोई अंतरिम राहत देने के लिए सहमत नहीं है।
न्यायाधीश न्यायमूर्ति सी हरि शंकर और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की अवकाशकालीन पीठ ने फाउंडेशन फॉर इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म, द वायर, क्विंट डिजिटल मीडिया लिमिटेड और प्रावदा मीडिया फाउंडेशन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की, जिसमें केंद्र के 28 मई के नोटिस पर रोक लगाने की मांग की गई थी और डिजिटल न्यूज पोर्टल्स को नए मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम, 2021 का अनुपालन करने के लिए कहा गया था।
न्यायालय इस पर एक विस्तृत आदेश पारित कर सकता है या रोस्टर बेंच के समक्ष इसे फिर से अधिसूचित कर सकता है, शीर्ष अदालत ने सात जुलाई को रोस्टर बेंच के समक्ष स्थगन के लिए इसे आवेदन सूचीबद्ध किया है।
संशोधित आईटी नियमों के अनुसार सोशल मीडिया और स्ट्रीमिंग कंपनियों को विवादास्पद सामग्री को अपनी साइट से से हटाना होगा और शिकायत निवारण अधिकारियों की भी नियुक्ति करनी होगी तथा जांच में सहायता करनी होगी।