नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने माइक्रोब्लागिंग साइट ट्विटर की केंद्र सरकार के नए सूचना और प्रौद्योगिकी (आईटी) दिशानिर्देशों का पालन करने में विफलता को लेकर मंगलवार को खिंचाई की।
न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने ट्विटर के वकील से कहा कि कंपनी एक स्थानिक शिकायत अधिकारी (आरजीओ) की अंतरिम नियुक्ति को स्पष्ट करने में विफल रही और ऐसा करके उसने न्यायालय को गुमराह किया है। यह केवल अंतरिम था।
पीठ ने ट्विटर का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता साजन पूवैया से कहा कि अगर ट्विटर को लगता है कि वे हमारे देश में जितना चाहें उतना समय ले सकते हैं, तो हम इसकी अनुमति नहीं देंगे।
ट्विटर की ओर से उनकी दलील में कहा गया था कि वह अधिकारी की नियुक्ति की प्रक्रिया में था और एक अंतरिम शिकायत अधिकारी को नियुक्त भी किया था, लेकिन उन्होंने तीन सप्ताह बाद ही इस्तीफा दे दिया। न्यायालय ने मामले की सुनवाई की अगली तिथि आठ जुलाई मुकर्रर की है।