जयपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय ने प्रदेश में डेयरी चुनाव पर लगी रोक को आज हटा ली।
उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने अपने आदेश में कहा की न्यायालय द्वारा स्थगनादेश दिए जाने से पहले ही कॉविड की स्थितियों को देखते हुए राज्य सरकार चुनाव स्थगन कर चुकी थी। इसमें न्यायालय का आदेश वापस लिया जाता है और यह इसलिए भी की प्रारंभिक समितियों के चुनाव हो चुके हैं।
गौरतलब है कि याचिकाकर्ता मोहन बढ़ाला ने याचिका पेश कर कोरोनो के चलते न्यायालय में जयपुर डेयरी चुनाव रोक पर रोक की मांग की थी। इस पर न्यायालय ने गत 20 अप्रेल को अंतरिम सुनवाई में न्यायालय को गलत तथ्य बताए कि जयपुर डेयरी की प्रारंभिक सदस्य समितियों के चुनाव करवाए बिना बोर्ड के चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी।
निवर्तमान चेयरमैन ओम पूनिया ने मामले में अपने अधिवक्ता डॉ अभिनव शर्मा के जरिए न्यायालय को अवगत करवाया की जयपुर डेयरी की 2546 समितियां प्रारंभिक सदस्य है और जिन समितियों के चुनाव चल रहे हैं वो अभी तक वोटिंग अधिकारिता नहीं रखती है।
जिस पर न्यायालय आदेश के बाद सरकार ने भी जवाब पेश कर कहा की याचिकाकर्ता ने न्यायालय को गुमराह किया सरकार ने कोविड की स्थिति देखते हुए चुनाव स्थगित किए हुए थे, इसमें न्यायालय से चुनावी प्रक्रिया पर बिना सही तथ्य दिए रोक लगा दी गई।