नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने न्यायाधीशों और न्यायपालिका के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक पोस्ट करने से संबंधित एक मामले में गुंटूर की अदालत में एक आरोपी के खिलाफ गुरुवार को आरोप पत्र दाखिल किया।
सीबीआई के मुताबिक पिछले साल 11 नवंबर को उसने 16 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश के बाद राज्य के अपराध अनुसंधान विभाग (सीआईडी) से 12 एफआईआर की जांच अपने हाथ में ली थी।
मूल प्राथमिकी उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल की शिकायतों के आधार पर दर्ज की गई थी। यह आरोप लगाया गया था कि जानबूझकर न्यायपालिका को निशाना बनाकर राज्य में प्रमुख पद पर काबिज प्रमुख व्यक्ति ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा दिए गए कुछ अदालती फैसलों के बाद न्यायाधीशों और न्यायपालिका के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कथित रूप से अपमानजनक पोस्ट किए।
आपत्तिजनक पोस्ट हटाने के लिए मामला दर्ज करने के बाद सीबीआई द्वारा कार्रवाई शुरू की गई जिसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, पब्लिक डोमेन, ऐसे कई पोस्ट और अकाउंट को इंटरनेट से हटा दिया गया था। एजेंसी के मुताबिक आरोपी को इसी साल जुलाई में कुड्डफ से गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं।